रांची: झारखंड पुलिस में सीधी बहाली से दारोगा या सिपाही में बहाल होने वाले पुलिसकर्मियों से नौकरी छोड़ने या हटाए जाने पर वेतन के साथ साथ ट्रेनिंग में होने वाले खर्च की वसूली की जाएगी. राज्य पुलिस मुख्यालय के आईजी प्रशिक्षण निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सीधे नियुक्त दारोगा, सिपाहियों के ओर से परीक्ष्यमान अवधि में प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण के बाद सेवा से त्याग करने या किसी अन्य कारण से सेवा से हटाए जाने पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय राशि की कटौती के संबंध में 30 मई 2019 को जारी आदेश को अब बदल दिया गया है.
पहले कितनी वसूली का था आदेश
सीधे नियुक्त दारोगा से प्रशिक्षण खर्च प्रतिदिन 300 रुपये, आवासन खर्च प्रति प्रशिक्षु 50 रुपये और वाहन मद 16 रुपये प्रति किलोमीटर लिए जाने का प्रावधान था. वहीं सीधे नियुक्त आरक्षी पर प्रशिक्षण खर्च प्रतिदिन 150 रुपये, आवासन खर्च प्रति प्रशिक्षु 50 रुपये, वाहन मद 16 रुपये प्रति किलोमीटर वसूली का प्रावधान था. यदि कोई दारोगा- आरक्षी तीन वर्षों की समाप्ति के पहले पदत्याग करता है या उसे किसी कारण से हटाया जाता है, तो प्रशिक्षण का खर्च और यात्रा-भत्ता अर्थात प्रशिक्षण काल का वेतन और प्रशिक्षण केन्द्र एवं अपने जिले /ईकाई में कार्य-गृहण के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता सरकार को लौटाना होगा.
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अब क्या बनी नीति
नए आदेश के मुताबिक, पुलिस हस्तक नियम भाग 02 के नियम-665 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप ही तीन वर्षों की समाप्ति के पहले पदत्याग करने वाले दारोगा- आरक्षियों के प्रशिक्षण का खर्च और यात्रा भत्ता अर्थात प्रशिक्षण-काल का वेतन और प्रशिक्षण केन्द्र एवं अपने जिले/ईकाई में कार्य-ग्रहण के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता की राशि कटौती की जाएगी. ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च के साथ साथ उस अवधि के वेतन की भी वसूली अब होगी.