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JHARKHAND HIGH COURT: धुर्वा डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले पर मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन

धुर्वा डैम (Dhurva Dam) से अतिक्रमण हटाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद तत्काल अतिक्रमण हटा रहे अधिकारी को 26 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है.

encroachment removal case of dhurva dam in ranchi
JHARKHAND HIGH COURT: धुर्वा डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले पर मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश
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Published : Jul 24, 2021, 6:19 PM IST

रांची: शनिवार को धुर्वा डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्ष और अतिक्रमण हटा रहे अधिकारी को 26 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. सोमवार 26 जुलाई को अधिकारी को अतिक्रमण हटाने से पहले की जाने वाले सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं, ये बताने और इससे संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन (Chief Justice of Jharkhand High Court Dr. Ravi Ranjan) और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में धुर्वा डैम से बिना नोटिस जारी किए हुए और प्रार्थी का पक्ष बिना सुने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता ॠतु कुमार

सुनवाई में क्या हुआ?

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार का अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखते गए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि धुर्वा डैम में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें बगैर किसी नियम कानून का पालन किए हुए लोगों के घर को जबरन तोड़ा जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाया जाना चाहिए. सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से डैम की जमीन पर जो अतिक्रमण किया है, उसे हटाया जा रहा है.

26 जुलाई को अगली सुनवाई

अतिक्रमण हटाए जाने से पहले सभी को नोटिस जारी किया गया है. सभी नियमों का अनुपालन किया गया है. किसी ने नोटिस के बाद अपना पक्ष नहीं रखा. उसके बाद समय बीत जाने के बाद वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने तत्काल मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. उसी दिन मूल दस्तावेज भी पेश करने को कहा गया है.

रांची: शनिवार को धुर्वा डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्ष और अतिक्रमण हटा रहे अधिकारी को 26 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. सोमवार 26 जुलाई को अधिकारी को अतिक्रमण हटाने से पहले की जाने वाले सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं, ये बताने और इससे संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन (Chief Justice of Jharkhand High Court Dr. Ravi Ranjan) और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में धुर्वा डैम से बिना नोटिस जारी किए हुए और प्रार्थी का पक्ष बिना सुने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता ॠतु कुमार

सुनवाई में क्या हुआ?

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार का अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखते गए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि धुर्वा डैम में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें बगैर किसी नियम कानून का पालन किए हुए लोगों के घर को जबरन तोड़ा जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाया जाना चाहिए. सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से डैम की जमीन पर जो अतिक्रमण किया है, उसे हटाया जा रहा है.

26 जुलाई को अगली सुनवाई

अतिक्रमण हटाए जाने से पहले सभी को नोटिस जारी किया गया है. सभी नियमों का अनुपालन किया गया है. किसी ने नोटिस के बाद अपना पक्ष नहीं रखा. उसके बाद समय बीत जाने के बाद वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने तत्काल मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. उसी दिन मूल दस्तावेज भी पेश करने को कहा गया है.

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