रांचीः वोटर लिस्ट, चुनाव संबंधी सुधार को लेकर दो अहम फैसले लिए (decisions for electoral reforms) गए हैं. भारत निर्वाचन आयोग के लिए गए निर्णय के अनुसार, अब साल चार बार 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अलावा अब वोटर कार्ड आधार से लिंक होगा.
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता बनने के लिए उम्र सीमा अहर्ता की तारीख में बड़ा बदलाव किया है. अब साल के 4 तारीख निर्धारित किया है, जिसमें वोटर कार्ड बनाए जाएंगे. ये तारीख हैं 1 अप्रैल,1 जुलाई,1 अक्टूबर और 1 जनवरी. आम तौर पर हर वर्ष चुनाव आयोग के द्वारा किए जाने वाले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय 1 जनवरी को अहर्ता तिथि निर्धारित करते हुए 18 वर्ष पूरा करने वाले को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता था. अगर किसी युवा का 2 जनवरी को 18 वर्ष पूरा होता था तो वे मतदाता नहीं बन पाते थे. आयोग के इस निर्णय के बाद अब हर तीन महीने के अंदर अहर्ता पाने वाले ऐसे युवा वोटर बन सकते हैं. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरा लाल मंडल ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे युवाओं को वोटर बनने के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा.
अब आधार से भी वोटर आईडी होगा लिंकः आधार नंबर से वोटर आईडी को लिंक (voter card aadhar link) करने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है. हालांकि आधार नंबर के लिए मतदाताओं को विवश नहीं किया जाएगा बल्कि ये स्वैच्छिक होगा. आयोग ने आधार नंबर को गोपनीय रखने का निर्णय लिया है. आधार नंबर से लिंक किये जाने का सबसे ज्यादा फायदा एक से अधिक स्थानों में वोटर बने लोगों को चिंहित करने में मिलेगा और आयोग इसके बाद डिलिशन की कार्रवाई करेगा.
भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधान के अनुसार किसी एक ही जगह एक व्यक्ति वोटर हो सकता है. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फार्म के फॉर्मेट में भी कई बदलाव किए हैं जिसे पहले की अपेक्षा अधिक सरल किया जा रहा है. इधर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गये निर्णय के बाद झारखंड में इसे लागू करने की तैयारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है. 15 जुलाई से सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अलावे बीएलओ तक को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे इसे तत्परता के साथ लागू की जा सके.