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Jharkhand News: रांची लैंड स्कैम मामले में आरोपी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

रांची में जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में दोनों आरोपियों को लंबा समय जेल में बिताना पड़ सकता है. ईडी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है.

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ED Court Rejects Bail Plea Of Two Accused
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Published : Jul 7, 2023, 3:55 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम की जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में सात जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी दिलीप घोष और अमित अग्रवाल की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. ईडी की तरफ से अधिवक्ता शिव कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची जमीन घोटाले में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की प्रमुख संलिप्तता पाई जा रही है. ऐसे में यदि इन्हें यदि जमानत दी जाती है तो मामले में आगे की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है. ऐसे में उन्होंने ईडी के विशेष न्यायाधीश से जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने जमानत याचिका का खारिज कर दिया. ईडी कोर्ट से अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इन्हें और लंबा समय तक जेल में रहना पड़ेगा

ये भी पढ़ें-रांची जमीन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा, अब 36 डीड पाए गए फर्जी, नया केस दर्ज करने की तैयारी में ईडी

ईडी कोर्ट में एक जुलाई को हुई थी मामले में सुनवाईः बताते चलें कि मामले में ईडी की टीम ने पूर्व में ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ बड़गांई अंचल के सीआई भानु, जमीन कारोबारी प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलाह खान, मोहम्मद सद्दाम, फैसल खान के साथ-साथ अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का भी नाम शामिल है. पूरे मामले में सबसे अंतिम समय में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सात जून को कोलकाता से ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, लेकिन जेल जाने के बाद ही अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर एक जुलाई को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जिस पर ईडी के विशेष न्यायाधीश डीएन राय ने फैसला सुरक्षित रखा और सात जुलाई यानी शुक्रवार का समय दिया था.

रांची में गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री का मामलाः गौरतलब है कि 13 अप्रैल को ईडी की टीम ने बरियातू स्थित चेशायर होम के पास चार एकड़ 55 डीसीमिल जमीन को गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की थी. जिसमें वरिष्ठ आईएएस छवि रंजन सहित शहर के कई नामी-गिरामी बड़े कारोबारियों का भी नाम सामने आया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई. वहीं ईडी की जांच में पाया गया था कि दिलीप घोष और अमित अग्रवाल ने गलत तरीके से महंगी जमीन को कम कीमत पर प्रदीप बागची से खरीदा था. वहीं ईडी की विश्वनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में लैंड स्कैम मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे मामले में सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

रांची: राजधानी रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम की जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में सात जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी दिलीप घोष और अमित अग्रवाल की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. ईडी की तरफ से अधिवक्ता शिव कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची जमीन घोटाले में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की प्रमुख संलिप्तता पाई जा रही है. ऐसे में यदि इन्हें यदि जमानत दी जाती है तो मामले में आगे की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है. ऐसे में उन्होंने ईडी के विशेष न्यायाधीश से जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने जमानत याचिका का खारिज कर दिया. ईडी कोर्ट से अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इन्हें और लंबा समय तक जेल में रहना पड़ेगा

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ईडी कोर्ट में एक जुलाई को हुई थी मामले में सुनवाईः बताते चलें कि मामले में ईडी की टीम ने पूर्व में ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ बड़गांई अंचल के सीआई भानु, जमीन कारोबारी प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलाह खान, मोहम्मद सद्दाम, फैसल खान के साथ-साथ अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का भी नाम शामिल है. पूरे मामले में सबसे अंतिम समय में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सात जून को कोलकाता से ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, लेकिन जेल जाने के बाद ही अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर एक जुलाई को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जिस पर ईडी के विशेष न्यायाधीश डीएन राय ने फैसला सुरक्षित रखा और सात जुलाई यानी शुक्रवार का समय दिया था.

रांची में गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री का मामलाः गौरतलब है कि 13 अप्रैल को ईडी की टीम ने बरियातू स्थित चेशायर होम के पास चार एकड़ 55 डीसीमिल जमीन को गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की थी. जिसमें वरिष्ठ आईएएस छवि रंजन सहित शहर के कई नामी-गिरामी बड़े कारोबारियों का भी नाम सामने आया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई. वहीं ईडी की जांच में पाया गया था कि दिलीप घोष और अमित अग्रवाल ने गलत तरीके से महंगी जमीन को कम कीमत पर प्रदीप बागची से खरीदा था. वहीं ईडी की विश्वनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में लैंड स्कैम मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे मामले में सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

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