रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामला और पीआईएल मैनेज करने को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल पर ईडी कोर्ट ने आरोप गठन कर दिया है. गुरुवार को आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल ईडी कोर्ट पहुंचे. जहां पर ईडी के विशेष न्यायधीश प्रभात कुमार शर्मा ने दोनों को आरोप पढ़कर सुनाया और उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया.
इसे भी पढ़ें- Ranchi News: कांग्रेस विधायक कैश कांड, अधिवक्ता राजीव कुमार और अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई
ईडी के द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ पिछले वर्ष 13 अक्टूबर को ही आरोप पत्र फाइल किया गया था. जिसमें 27 अप्रैल यानी गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के द्वारा आरोप गठन कर दिया गया है.
मालूम हो कि अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था. लेकिन ईडी कोर्ट ने दोनों के डिस्चार्ज पिटीशन को 6 अप्रैल को ही खारिज कर दिया. डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद दोनों के ऊपर कोर्ट ने आरोप गठन कर दिया है. अब दोनों आरोपियों पर कोर्ट में सुनवाई होगी.
अधिवक्ता राजीव कुमार वर्ष 2022 के जुलाई महीने में 50 लाख रुपए के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे. जिसके लिए उन्हें करीब 103 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. अधिवक्ता राजीव अग्रवाल का मामला पिछले वर्ष चर्चा का विषय रहा था. राजीव कुमार पर आरोप लगाए गए थे कि वो पीआईएल मैनेज करने के लिए लोगों से अवैध तरीके से पैसे लेते थे. फिलहाल आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और आरोपी अमित अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर हैं.