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ढुल्लू महतो की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से मांगा जवाब - ढुल्लू महतो मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है. आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई, जिसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स से ढुल्लू महतो मामले में जवाब मांगा है.

Dullu Mahato problems may increase in case of disproportionate assets
ढुल्लू महतो की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
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Published : Jan 21, 2020, 10:58 PM IST

रांची: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स से ढुल्लू महतो मामले में जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच का आदेश दिया है. अदालत ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है.

देखें पूरी खबर

वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता सोमनाथ चैटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी. मार्च 2016 में हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें:- झारखंड में पत्थलगड़ी का क्या है इतिहास, डिटेल में जानें पूरी जानकारी

हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स विभाग को इस मामले में 17 महीना पहले जांच के आदेश दिए थे, लेकिन दोनों विभागों ने जांच नहीं किया. इसके बाद सोमनाथ चटर्जी 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए थे. उन्होंने अधिवक्ता से कानून सलाह लेने के बाद आयकर और परिवर्तन विभाग को पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन दोनों विभागों ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते प्रतिबंधित कह कर जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था.

रांची: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स से ढुल्लू महतो मामले में जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच का आदेश दिया है. अदालत ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है.

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वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता सोमनाथ चैटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी. मार्च 2016 में हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स विभाग को इस मामले में 17 महीना पहले जांच के आदेश दिए थे, लेकिन दोनों विभागों ने जांच नहीं किया. इसके बाद सोमनाथ चटर्जी 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए थे. उन्होंने अधिवक्ता से कानून सलाह लेने के बाद आयकर और परिवर्तन विभाग को पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन दोनों विभागों ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते प्रतिबंधित कह कर जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था.

Intro:बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से मांगा जवाब

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बाघमारा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) और इनकम टैक्स से जवाब मांगा है मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ पर हुई। अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच का आदेश दिया है अदालत ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है

वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता सोमनाथ चैटर्जी झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी मार्च 2016 में हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के उपरांत आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए निर्देश दिया था याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सा अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्क का इस्तेमाल कर रहे है




Body:हाई कोर्ट के द्वारा जांच आदेश के 17 महीने बीत जाने के बाद भी दोनों विभागों ने जांच नहीं दिया इसके बाद वे 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए थे । अधिवक्ता से कानून सलाह लेने के बाद आयकर और परिवर्तन विभाग को पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी लेकिन दोनों विभागों ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते प्रतिबंधित कह कर जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था










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