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मनरेगा मजदूर के आश्रितों को मिलेगा अनुदान, विभाग से निकली चिट्ठी, पढ़ें रिपोर्ट

झारखंड के मनरेगा (MANREGA) मजदूर ने यदि किसी वित्तीय वर्ष में 15 दिनों तक मजदूरी की है और यदि उसकी असमय मृत्यु हो गई अथवा किसी दुर्घटना में घायल हो गए, तो उन मजदूरों के आश्रितों को सरकार अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएगी.

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झारखंड में मनरेगा मजदूर के आश्रितों को मिलेगा अनुदान
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Published : Jun 15, 2021, 7:28 PM IST

Updated : Jun 15, 2021, 8:55 PM IST

रांचीः साल 2020 में कोरोना ने जब दस्तक दी तो गांवों में लाचार बैठे श्रमिकों का सहारा बनी मनरेगा की योजनाएं. इस दौरान झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा की योजनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया. नतीजतन, रिकॉर्ड मानव दिवस का सृजन हुआ. अब ग्रामीण विकास विभाग वैसे मनरेगा मजदूरों का लिस्ट तैयार करवा रहा है, जिसमें किसी भी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 15 दिनों तक मनरेगा मजदूरी की हो या अधिकतम 65 वर्ष की आयु में उसकी उसी वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु या दुर्घटना में अंग भंग हो गया हो. इन पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के तहत अधिकतम 75,000 की राशि दी जा सके. इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ेंःजामताड़ा: तीन अधिकारियों की टीम ने मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण, लोगों से ली कई जानकारी

विभागीय सचिव का कहना है कि मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग होते हैं. ऐसे किसी श्रमिक की प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है. खास बात है कि वैसे परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता है. इस स्थिति में निर्णय लिया गया है कि वैसे परिवारों को जल्द चिन्हित कर अनुग्रह अनुदान की राशि पहुंचाई जाए.

एक सप्ताह में उपलब्ध कराना है सूची

सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मृतक श्रमिक/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल विस्तृत स्थानीय जांच किया जाय और मामला सही पाये जाने पर 24 घंटे के भीतर आश्रित को राशि उपलब्ध कराई जाए.

सात दिनों बाद लिस्ट होगी सार्वजनिक

ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 100 ऐसे परिवारों की पहचान कर ली गई हैं, जिसका कोई सदस्य मनरेगा योजनाओं से जुड़ा हो और जिसकी एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई हो. फिलहाल 7 दिन के बाद लाखों परिवारों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी.

किस परिवार को कितनी राशि मिलेगी

  • दुर्घटना में मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु होने या स्थायी रूप से विकलांग होने पर 75,000 रुपए
  • दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपए
  • सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपए
  • मनरेगा योजना से निर्मित डोभा में डूबकर मरने वाले मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए

रांचीः साल 2020 में कोरोना ने जब दस्तक दी तो गांवों में लाचार बैठे श्रमिकों का सहारा बनी मनरेगा की योजनाएं. इस दौरान झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा की योजनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया. नतीजतन, रिकॉर्ड मानव दिवस का सृजन हुआ. अब ग्रामीण विकास विभाग वैसे मनरेगा मजदूरों का लिस्ट तैयार करवा रहा है, जिसमें किसी भी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 15 दिनों तक मनरेगा मजदूरी की हो या अधिकतम 65 वर्ष की आयु में उसकी उसी वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु या दुर्घटना में अंग भंग हो गया हो. इन पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के तहत अधिकतम 75,000 की राशि दी जा सके. इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ेंःजामताड़ा: तीन अधिकारियों की टीम ने मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण, लोगों से ली कई जानकारी

विभागीय सचिव का कहना है कि मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग होते हैं. ऐसे किसी श्रमिक की प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है. खास बात है कि वैसे परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता है. इस स्थिति में निर्णय लिया गया है कि वैसे परिवारों को जल्द चिन्हित कर अनुग्रह अनुदान की राशि पहुंचाई जाए.

एक सप्ताह में उपलब्ध कराना है सूची

सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मृतक श्रमिक/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल विस्तृत स्थानीय जांच किया जाय और मामला सही पाये जाने पर 24 घंटे के भीतर आश्रित को राशि उपलब्ध कराई जाए.

सात दिनों बाद लिस्ट होगी सार्वजनिक

ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 100 ऐसे परिवारों की पहचान कर ली गई हैं, जिसका कोई सदस्य मनरेगा योजनाओं से जुड़ा हो और जिसकी एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई हो. फिलहाल 7 दिन के बाद लाखों परिवारों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी.

किस परिवार को कितनी राशि मिलेगी

  • दुर्घटना में मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु होने या स्थायी रूप से विकलांग होने पर 75,000 रुपए
  • दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपए
  • सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपए
  • मनरेगा योजना से निर्मित डोभा में डूबकर मरने वाले मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए
Last Updated : Jun 15, 2021, 8:55 PM IST
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