रांची: झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मख्यमंत्री की ओर से राज्य की एक खनन कंपनी से बकाया की वसूली के लिए आदेश दिए जाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार से इसी तर्ज पर दूसरी कंपनियों से भी वसूली का आदेश देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माला राय एवं मैस्को केस में आदेश दिया है कि बंद पड़ी खनन कंपनियों, जिन पर सरकार का राजस्व बकाया है, उन्होंने जो स्टॉक रखा है उसका ऑक्शन जिला खनन पदाधिकारी के समक्ष किया जाय और राजस्व की वसूली करने का आदेश दिया है.
अधिवक्ता ने की शाह ब्रदर्स के तर्ज पर दूसरी कंपनी से वसूली का आदेश देने की मांग, सौ से अधिक कंपनी पर बकाया - अधिवक्ता ने की शाह ब्रदर्स के तर्ज पर दूसरी कंपनी से वसूली का आदेश देने की मांग
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मख्यमंत्री की ओर से राज्य की एक खनन कंपनी से बकाया की वसूली के लिए आदेश दिए जाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार से इसी तर्ज पर दूसरी कंपनियों से भी वसूली का आदेश देने की मांग की है.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मख्यमंत्री की ओर से राज्य की एक खनन कंपनी से बकाया की वसूली के लिए आदेश दिए जाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार से इसी तर्ज पर दूसरी कंपनियों से भी वसूली का आदेश देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माला राय एवं मैस्को केस में आदेश दिया है कि बंद पड़ी खनन कंपनियों, जिन पर सरकार का राजस्व बकाया है, उन्होंने जो स्टॉक रखा है उसका ऑक्शन जिला खनन पदाधिकारी के समक्ष किया जाय और राजस्व की वसूली करने का आदेश दिया है.