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दिल्ली HC ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिया झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

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Published : May 22, 2020, 7:22 PM IST

बहु चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी.

Delhi High Court gives blow to former CM Madhu Koda will not be able to contest elections
मधु कोड़ा को झटका

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.


ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं

जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कहा कि मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि आम मान्यता है कि जिन लोगों पर अपराध का आरोप हो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. इसलिए कोड़ा को इस मामले में पूर्ण रुप से बरी होने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं है. कोड़ा ने 2019 का झारखंड राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पिछले 19 मार्च को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इसे भी पढे़ं;- रांची: निजी स्कूल बिल्डिंग फंड के नाम पर मांग रहे पैसे, अभिभावकों पर नहीं पड़ने देंगे बोझ: शिक्षा मंत्री


2017 में दोषी ठहराया गया था

आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भी तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, ए. के बसु को एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.


ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं

जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कहा कि मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि आम मान्यता है कि जिन लोगों पर अपराध का आरोप हो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. इसलिए कोड़ा को इस मामले में पूर्ण रुप से बरी होने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं है. कोड़ा ने 2019 का झारखंड राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पिछले 19 मार्च को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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2017 में दोषी ठहराया गया था

आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भी तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, ए. के बसु को एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था.

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