रांची: बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले जिले के साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि और आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें दस-दस हजार के दो निजी मुचलके और मामले की सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में जामताड़ा के साइबर अपराधी राहुल मंडल, सोमनाथ मंडल, अरुण कुमार मंडल और असगर अंसारी की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने-अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने का आग्रह किया.
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जमानत याचिका पर सुनवाई
अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि और आपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया, साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है. बता दें कि जामताड़ा में साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया करते थे. उसी मामले में जामताड़ा के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दी गई है.