रांची: बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले गिरिडीह जिले के साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके और मामले की सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत ने साइबर अपराध के आरोपी राजेश मंडल, रूपेश मंडल और अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने का आग्रह किया. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि और आपराधिक इतिहास को देखने के बाद जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया, साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है.इसे भी पढ़ें:-
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गिरिडीह जिले में साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे. उसी मामले में जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दी गई है.