रांची: नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी वीरू लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 21 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
दोषी वीरू लोहरा रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वह सुखदेव नगर थाना इलाके में रहने वाली छठी क्लास की 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके बाद दुष्कर्म किया था. घटना 21 जून 2018 की है. नाबालिग के स्कूल से घर वापस नहीं आने पर उसके माता-पिता ने काफी खोजबिन की थी.
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कोई सुराग नहीं मिलने पर 2 दिन बाद 23 जून 2018 को परिजनों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के 5 दिन बाद दोनों पिस्का मोड़ के पास पकड़ा गया. अभियुक्त पिस्का मोड़ के पास ही एक दुकान में काम करता था.