ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा, 20 साल की जेल के साथ 35 हजार जुर्माना - news of Jharkhand

नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में पोस्को की विशेष अदालत ने आरोपी वीरू लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 21 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म
Court sentenced to life imprisonment in rape case
author img

By

Published : Feb 13, 2020, 10:41 AM IST

रांची: नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी वीरू लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 21 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

देखें पूरी खबर

दोषी वीरू लोहरा रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वह सुखदेव नगर थाना इलाके में रहने वाली छठी क्लास की 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके बाद दुष्कर्म किया था. घटना 21 जून 2018 की है. नाबालिग के स्कूल से घर वापस नहीं आने पर उसके माता-पिता ने काफी खोजबिन की थी.

ये भी पढ़ें-एनोस एक्का की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पूरी, 25 फरवरी को आएगा फैसला

कोई सुराग नहीं मिलने पर 2 दिन बाद 23 जून 2018 को परिजनों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के 5 दिन बाद दोनों पिस्का मोड़ के पास पकड़ा गया. अभियुक्त पिस्का मोड़ के पास ही एक दुकान में काम करता था.

रांची: नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी वीरू लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 21 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

देखें पूरी खबर

दोषी वीरू लोहरा रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वह सुखदेव नगर थाना इलाके में रहने वाली छठी क्लास की 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके बाद दुष्कर्म किया था. घटना 21 जून 2018 की है. नाबालिग के स्कूल से घर वापस नहीं आने पर उसके माता-पिता ने काफी खोजबिन की थी.

ये भी पढ़ें-एनोस एक्का की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पूरी, 25 फरवरी को आएगा फैसला

कोई सुराग नहीं मिलने पर 2 दिन बाद 23 जून 2018 को परिजनों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के 5 दिन बाद दोनों पिस्का मोड़ के पास पकड़ा गया. अभियुक्त पिस्का मोड़ के पास ही एक दुकान में काम करता था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.