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मानव तस्कर को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना

मानव तस्कर अशोक राठी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

मानव तस्कर को सजा
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Published : Sep 27, 2019, 10:19 AM IST

रांचीः मानव तस्करी अशोक राठी उर्फ रविंद्र राठी को अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही, 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देखें पूरी खबर


मामला धुर्वा/तुपुदाना कांड संख्या 29/ 2014 से जुड़ा है. 28 जनवरी 2014 को पीड़िता के पिता ने अशोक राठी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 11 मई 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी. वहीं, 12 मार्च 2016 को चार्जफ्रेम किया गया था. इसके साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की पेशी हुई थी.

ये भी पढ़ें -बकोरिया कांड: CBI डीएसपी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- ज्वाइंट डायरेक्टर को हटाएं


क्या है मामला
दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था अशोक राठी उर्फ रवींद्र राठी. वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है. दिल्ली में गुडविल प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी चलाता था. प्राथमिकी दर्ज होने से 8 साल पहले वो एक नाबालिग को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया. जहां उसे एक व्यवसायी के हाथों बेच दिया गया. पीड़िता व्यवसायी के यहां करीब 6 साल तक बंधुआ मजदूरी करती रही. किसी तरह वहां से निकल कर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. इसके बाद रांची पुलिस ने पीड़िता को दिल्ली से मुक्त कराया. इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

रांचीः मानव तस्करी अशोक राठी उर्फ रविंद्र राठी को अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही, 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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मामला धुर्वा/तुपुदाना कांड संख्या 29/ 2014 से जुड़ा है. 28 जनवरी 2014 को पीड़िता के पिता ने अशोक राठी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 11 मई 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी. वहीं, 12 मार्च 2016 को चार्जफ्रेम किया गया था. इसके साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की पेशी हुई थी.

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क्या है मामला
दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था अशोक राठी उर्फ रवींद्र राठी. वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है. दिल्ली में गुडविल प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी चलाता था. प्राथमिकी दर्ज होने से 8 साल पहले वो एक नाबालिग को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया. जहां उसे एक व्यवसायी के हाथों बेच दिया गया. पीड़िता व्यवसायी के यहां करीब 6 साल तक बंधुआ मजदूरी करती रही. किसी तरह वहां से निकल कर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. इसके बाद रांची पुलिस ने पीड़िता को दिल्ली से मुक्त कराया. इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

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रांची

मानव तस्करी के अभियुक्त अशोक राठी उर्फ रविंद्र राठी को अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भोगने होंगे। मामला धुर्वा/तुपुदाना कांड संख्या 29/ 2014 से जुड़ा है। 28 जनवरी 2014 को पीडि़ता के पिता ने अशोक राठी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। 11 मई 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया। वहीं, 12 मार्च 2016 को चार्जफ्रेम किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। 
Body:दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था आरोपित अभियुक्त अशोक राठी उर्फ रविंद्र राठी मूलरूप से हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। दिल्ली में गुडविल प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी चलाता था। प्राथमिकी दर्ज होने से आठ साल पूर्व अभियुक्त नाबालिग को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। जहां उसे एक व्यवसायी के हाथों बेच दिया। पीडि़ता व्यवसायी के यहां करीब छह साल तक बंधुआ मजदूरी करती रही। किसी तरह वहां से निकल कर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद रांची पुलिस पीडि़ता को दिल्ली से मुक्त कराया था। वहीं आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। Conclusion:
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