ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर करता था यौन शोषण, अदालत ने दोषी पाया, भेजा जेल

author img

By

Published : Dec 17, 2019, 3:37 AM IST

रांची में अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का अभियुक्त को दोषी करार दिया है. इसके बाद दोषी को होटवार जेल भेज दिया गया. उसे 20 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी.

शादी का झांसा देकर करता था यौन शोषण, अदालत ने दोषी पाया, भेजा जेल
सिविल कोर्ट

रांचीः अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के अभियुक्त को दोषी करार दिया है. 20 दिसंबर को उसको सजा सुनाई जाएगी. अदालती सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को होटवार जेल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें- नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान, मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह

मामला कांके थाना के कांड संख्या 20/16 से जुड़ा है. पीड़िता अपने बीमार नाना की सेवा करने के लिए नानीघर गई हुई थी. इसी दौरान अभियुक्त से उसकी दोस्ती हुई. 6 मार्च 2015 को अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करते रहा. इस दौरान जब भी पीड़िता शादी के लिए दबाव डालती वो टाल देता था. एक साल बाद शादी करने से मना कर दिया. इसके बाद पीड़िता की ओर से कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

रांचीः अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के अभियुक्त को दोषी करार दिया है. 20 दिसंबर को उसको सजा सुनाई जाएगी. अदालती सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को होटवार जेल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें- नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान, मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह

मामला कांके थाना के कांड संख्या 20/16 से जुड़ा है. पीड़िता अपने बीमार नाना की सेवा करने के लिए नानीघर गई हुई थी. इसी दौरान अभियुक्त से उसकी दोस्ती हुई. 6 मार्च 2015 को अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करते रहा. इस दौरान जब भी पीड़िता शादी के लिए दबाव डालती वो टाल देता था. एक साल बाद शादी करने से मना कर दिया. इसके बाद पीड़िता की ओर से कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

Intro:रांची

अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के अभियुक्त ललित एक्का को दोषी करार दिया है। 20 दिसंबर को ललित को सजा सुनायी जाएगी। अदालती सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को होटवार जेल भेज दिया गया। Body:मामला कांके थाना कांड संख्या 20/16 से जुड़ा है। पीडि़ता सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बीमार नाना की सेवा करने के लिए नानाघर गई हुई थी। इसी दौरान ललित एक्का से दोस्ती हुई। 6 मार्च 2015 को अभियुक्त पीडि़ता को अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करते रहा। इस दौरान जब भी पीडि़ता शादी के लिए दबाव डालती वो टाल देता था। एक साल बाद शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद पीडि़ता की ओर से कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गईConclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.