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अनुबंधित डॉक्टर ने नियमित नियुक्ति की उम्र सीमा में मांगी छूट, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राज्य में अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति के दौरान उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि बताएं कि अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टर को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है?

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Published : Aug 24, 2020, 9:46 PM IST

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः राज्य में अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति के दौरान उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि बताएं कि अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टर को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है? इससे पहले प्रार्थी ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दें, लेकिन अदालत ने यह आदेश नहीं दिया.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टर अमित कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की है. इसमें डॉक्टर ने नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने और डॉक्टर नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार में उन्हें बैठने की अनुमति देने की मांग की है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को यह बताने के लिए कहा है कि, अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है?

सरकार ने पेश किया जवाब

सनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. इसमें अदालत ने जवाब पर संतोष जाहिर किया. सरकार से यह भी पूछा कि अनुबंध पर आधारित कर्मचारियों के लिए आपके पास क्या नियम हैं? अदालत में पेश करें.

यह है मामला

झारखंड में डॉक्टर अमित कुमार एवं अन्य अनुबंध के आधार पर डॉक्टर के पद पर नियुक्त हैं, वर्तमान में राज्य की 300 से अधिक डॉक्टर के पद पर नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार चल रहा है. इस नियमित नियुक्ति में अनुबंध के आधार पर नियुक्त डॉक्टर को भी भाग लेने का मौका देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः राज्य में अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति के दौरान उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि बताएं कि अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टर को नियमित डॉक्टर की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है? इससे पहले प्रार्थी ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दें, लेकिन अदालत ने यह आदेश नहीं दिया.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टर अमित कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की है. इसमें डॉक्टर ने नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने और डॉक्टर नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार में उन्हें बैठने की अनुमति देने की मांग की है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को यह बताने के लिए कहा है कि, अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है?

सरकार ने पेश किया जवाब

सनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. इसमें अदालत ने जवाब पर संतोष जाहिर किया. सरकार से यह भी पूछा कि अनुबंध पर आधारित कर्मचारियों के लिए आपके पास क्या नियम हैं? अदालत में पेश करें.

यह है मामला

झारखंड में डॉक्टर अमित कुमार एवं अन्य अनुबंध के आधार पर डॉक्टर के पद पर नियुक्त हैं, वर्तमान में राज्य की 300 से अधिक डॉक्टर के पद पर नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार चल रहा है. इस नियमित नियुक्ति में अनुबंध के आधार पर नियुक्त डॉक्टर को भी भाग लेने का मौका देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

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