ETV Bharat / state

दलबदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया चौंकाने वाला, कहा-अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने कहा कि इसको लेकर पार्टी उच्चतम न्यायालय जाएगी.

बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी
author img

By

Published : Dec 17, 2020, 1:09 PM IST

Updated : Dec 17, 2020, 3:07 PM IST

रांचीः पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाबूलाल मरांडी को दिए गए नोटिस पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को सत्ताधारी दल कांग्रेस ने चौंकाने वाला फैसला बताया है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर.

कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को दलबदल मामले में हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चौंकाने वाला बताया है.

उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें कानून और संविधान की जानकारी है, उस लिहाज से जब तक विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में मामला लंबित है, तब तक उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक

उन्होंने कहा जिस तरह से उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है, इसको लेकर पार्टी भी उच्चतम न्यायालय जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष को संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं. उसकी रक्षा करने की गुहार लगाएगी.

बता दें कि दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही विधानसभा में दलबदल मामले पर होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है.

रांचीः पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाबूलाल मरांडी को दिए गए नोटिस पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को सत्ताधारी दल कांग्रेस ने चौंकाने वाला फैसला बताया है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर.

कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को दलबदल मामले में हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चौंकाने वाला बताया है.

उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें कानून और संविधान की जानकारी है, उस लिहाज से जब तक विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में मामला लंबित है, तब तक उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक

उन्होंने कहा जिस तरह से उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है, इसको लेकर पार्टी भी उच्चतम न्यायालय जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष को संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं. उसकी रक्षा करने की गुहार लगाएगी.

बता दें कि दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही विधानसभा में दलबदल मामले पर होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है.

Last Updated : Dec 17, 2020, 3:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.