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अजब गजब विवाद: BSNL ऑफिस में कमिश्नर ने जड़ा ताला, हाईकोर्ट के जज समेत कई VVIP के टेलीफोन बंद - Harmu BSNL office embroiled in property dispute

राजधानी रांची में दो भाईयों के विवाद का खामियाजा दो सांसद, हाईकोर्ट के जज समेत कई वीवीआईपी उठा रहे हैं. दोनों भाईयों में संपत्ति विवाद के कारण हरमू के बीएसएनएल कार्यालय में ताला लगा दिया गया है. जिसके कारण कई महत्वपूर्ण लोगों के टेलीफोन जहां बंद हो गए हैं. वहीं रांची पुलिस का सीसीटीवी भी बेकार हो गया है.

Commissioner locked in BSNL office
बीएसएनएल ऑफिस में कमिश्नर ने जड़ा ताला
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Published : Jun 15, 2021, 4:20 AM IST

Updated : Jun 15, 2021, 6:56 AM IST

रांची: राजधानी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है यहां भाइयों के बीच हुए संपत्ति विवाद की वजह से हर हरमू स्थित बीएसएनल का कार्यालय पिछले 2 माह से बंद पड़ा है. बीएसएनल का कार्यालय बंद होने की वजह से दो सांसद और जज के टेलीफोन नंबर बंद पड़े हैं जबकि रांची पुलिस के सीसीटीवी कैमरे भी बन्द पड़ गए हैं.
ये भी पढ़ें- रांची: पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार
थाना पहुंचा मामला
इस मामले को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज कराई गई है. यह एफआइआर बीएसएनएल के अशोकनगर उपमंडल अभियंता सुनील कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई है. समरेंद्र कुमार पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी की बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में ताला जड़ने और दो राज्यसभा सांसद समीर उरांव और दीपक प्रकाश, हाईकोर्ट के दो जज सहित कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन ठप करने का आरोप है.

FIR registered against EPFO Additional Commissioner Samarendra Kumar
ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज

पुलिस का सीसीटीवी भी हुआ बंद

बीएसएनएल कार्यालय में तालाबंदी की वजह से रांची पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ताला बंद होने की वजह से रांची पुलिस की सीसीटीवी कैमरे, भारत सरकार की लीज सर्किट भी ठप हो चुकी है. एफआइआर के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. यह एफआइआर रांची के एसडीओ के निर्देश पर दर्ज किया गया है. इस ठप कनेक्शन को लेकर बीएसएनल की ओर से बीते 10 जून को रांची के एसडीओ को पत्र भेजा गया था.

BSNL's letter dated 10 June 2021
BSNL का 10 जून 2021 का पत्र

पहले भी लगाया गया था ताला

बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार हरमू दूरभाष केंद्र पर तालाबंदी बीते 17 मई को की गई थी. इसके बंद रहने की वजह से पहले भी बीएसएनएल की टेलीफोन सेवाएं ठप हुई थी. जिसकी शिकायत के बाद एसडीओ के निर्देश पर अरगोड़ा सीओ और अरगोड़ा थाना प्रभारी ने पहुंचकर चालू करवा दिया था. दो जून को दोबारा समरेंद्र प्रसाद द्वारा ताला बंद करवा दिया गया. जिसके बाद बीएसएनएल की ओर से रांची जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है.

संपत्ति विवाद की वजह से उलझ रहा मामला

बीएसएनएल के मंडल अभियंता के लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मकान संख्या डी-15 और 16 में दूरभाष केंद्र की स्थापना समरेंद्र कुमार के पिता स्वर्गीय ज्योतिंद्रनाथ गंझू और बीएसएनएल के बीच एकरारनामा के बाद हुआ था. उनके निधन के बाद बेटे समरेंद्र कुमार से 21 अक्टूबर 2020 को बीएसएनएल ने एकरारनामा किया. इसकी अवधि 1 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2024 तक मान्य है. इसी बीच 26 दिसंबर 2020 को समरेंद्र के भाई पुष्कर कुमार ने बीएसएनएल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर डी-16 पर मालिकाना हक जताया. इस परिस्थिति में संबंधित मकान में चल रहे दूरभाष केंद्र का किराया राशि लंबित है.

BSNL's letter dated 11 June 2021
BSNL का 11 जून 2021 का पत्र

दोनों भाईयों ने नहीं दिए मालिकाना हक के दस्तावेज

दोनों पक्षों को मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल की ओर से पत्र भेजा गया है. इसपर दोनों पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. इस परिस्थिति में संबंधित केंद्र पर तालाबंदी करने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाने वाला अनिवार्य टेलिफोन सेवा को बाधित करने संबंधित आरोपों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है. मामले में आइपीसी की धारा 341, 448, 186, 427 के तहत FIR दर्ज किया गया है.

रांची: राजधानी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है यहां भाइयों के बीच हुए संपत्ति विवाद की वजह से हर हरमू स्थित बीएसएनल का कार्यालय पिछले 2 माह से बंद पड़ा है. बीएसएनल का कार्यालय बंद होने की वजह से दो सांसद और जज के टेलीफोन नंबर बंद पड़े हैं जबकि रांची पुलिस के सीसीटीवी कैमरे भी बन्द पड़ गए हैं.
ये भी पढ़ें- रांची: पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार
थाना पहुंचा मामला
इस मामले को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज कराई गई है. यह एफआइआर बीएसएनएल के अशोकनगर उपमंडल अभियंता सुनील कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई है. समरेंद्र कुमार पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी की बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में ताला जड़ने और दो राज्यसभा सांसद समीर उरांव और दीपक प्रकाश, हाईकोर्ट के दो जज सहित कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन ठप करने का आरोप है.

FIR registered against EPFO Additional Commissioner Samarendra Kumar
ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज

पुलिस का सीसीटीवी भी हुआ बंद

बीएसएनएल कार्यालय में तालाबंदी की वजह से रांची पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ताला बंद होने की वजह से रांची पुलिस की सीसीटीवी कैमरे, भारत सरकार की लीज सर्किट भी ठप हो चुकी है. एफआइआर के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. यह एफआइआर रांची के एसडीओ के निर्देश पर दर्ज किया गया है. इस ठप कनेक्शन को लेकर बीएसएनल की ओर से बीते 10 जून को रांची के एसडीओ को पत्र भेजा गया था.

BSNL's letter dated 10 June 2021
BSNL का 10 जून 2021 का पत्र

पहले भी लगाया गया था ताला

बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार हरमू दूरभाष केंद्र पर तालाबंदी बीते 17 मई को की गई थी. इसके बंद रहने की वजह से पहले भी बीएसएनएल की टेलीफोन सेवाएं ठप हुई थी. जिसकी शिकायत के बाद एसडीओ के निर्देश पर अरगोड़ा सीओ और अरगोड़ा थाना प्रभारी ने पहुंचकर चालू करवा दिया था. दो जून को दोबारा समरेंद्र प्रसाद द्वारा ताला बंद करवा दिया गया. जिसके बाद बीएसएनएल की ओर से रांची जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है.

संपत्ति विवाद की वजह से उलझ रहा मामला

बीएसएनएल के मंडल अभियंता के लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मकान संख्या डी-15 और 16 में दूरभाष केंद्र की स्थापना समरेंद्र कुमार के पिता स्वर्गीय ज्योतिंद्रनाथ गंझू और बीएसएनएल के बीच एकरारनामा के बाद हुआ था. उनके निधन के बाद बेटे समरेंद्र कुमार से 21 अक्टूबर 2020 को बीएसएनएल ने एकरारनामा किया. इसकी अवधि 1 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2024 तक मान्य है. इसी बीच 26 दिसंबर 2020 को समरेंद्र के भाई पुष्कर कुमार ने बीएसएनएल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर डी-16 पर मालिकाना हक जताया. इस परिस्थिति में संबंधित मकान में चल रहे दूरभाष केंद्र का किराया राशि लंबित है.

BSNL's letter dated 11 June 2021
BSNL का 11 जून 2021 का पत्र

दोनों भाईयों ने नहीं दिए मालिकाना हक के दस्तावेज

दोनों पक्षों को मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल की ओर से पत्र भेजा गया है. इसपर दोनों पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. इस परिस्थिति में संबंधित केंद्र पर तालाबंदी करने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाने वाला अनिवार्य टेलिफोन सेवा को बाधित करने संबंधित आरोपों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है. मामले में आइपीसी की धारा 341, 448, 186, 427 के तहत FIR दर्ज किया गया है.

Last Updated : Jun 15, 2021, 6:56 AM IST
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