रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को 14 जून को पक्ष रखने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समय की मांग की गयी थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख 14 जून निर्धारित की है.
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को चिठ्ठी उपलब्ध करा दी गयी है. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी.
क्या है पूरा घटनाक्रमः रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज लेने को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए भाजपा ने राज्यपाल से शिकायत की थी. इसी आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था. उन्हें 10 मई तक जवाब देना था लेकिन सीएम ने अपनी माता की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी. इसके बाद उन्हें 20 मई तक जवाब देने का समय मिला था. 20 मई को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दे दिया गया. जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है. इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से 31 मई को आयोग में पेश होने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से चुनाव आयोग से अपील करते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी. जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया और 14 जून तक का अतिरिक्त समय दिया है.