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ईडी के खिलाफ सीएम की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई, पिटीशन में डिफेक्ट बना कारण, अब क्या होगा एजेंसी का स्टैंड

झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने पिटीशन के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए समय दिया है. CM Hemant Soren petition

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 6, 2023, 12:41 PM IST

Updated : Oct 6, 2023, 1:13 PM IST

रांचीः लैंड स्कैम मामले में ईडी के समन के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. शुक्रवार को पिटीशन की मेंसनिंग हो गई थी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अदालत में पिटीशन में डिफेक्ट का मामला उठा. इसपर मुख्य न्यायाधीश ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को कहा कि डिफेक्ट ठीक करके लाएं. यह कहते हुए अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे.

अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी क्या करेगी. क्योंकि इस मामले में ईडी की ओर से पांचवा समन जारी हो चुका है. ईडी ने सीएम को 4 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व की तरह सीएम ने जवाब भिजवा कर स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला कोर्ट में है.

दरअसल, ईडी द्वारा पहला समन जारी कर सीएम को 14 अगस्त को बुलाया गया था. इसके बाद सीएम ने दूसरा समन जारी होने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख कर लिया था. फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएम ने 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी थी. इसमें खास तौर पर पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 की वैद्यता को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि आईपीसी के तहत पुलिस या एजेंसी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान में कोर्ट में मान्यता है. अब देखना है कि ईडी क्या फैसला लेती है. क्योंकि पूर्व में भी सीएम जब समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये थे, तब भी ईडी की ओर से समन जारी करने का सिलसिला नहीं रूका था.

पीएमएलए के जानकार अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा कि अब जो करना है ईडी को करना है. क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई आर्डर जारी नहीं हुआ है. ऐसे में ईडी को तय करना है कि वह 11 अक्टूबर तक इंतजार करती है या अगला कोई कानूनी स्टेप उठाती है.

रांचीः लैंड स्कैम मामले में ईडी के समन के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. शुक्रवार को पिटीशन की मेंसनिंग हो गई थी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अदालत में पिटीशन में डिफेक्ट का मामला उठा. इसपर मुख्य न्यायाधीश ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को कहा कि डिफेक्ट ठीक करके लाएं. यह कहते हुए अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे.

अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी क्या करेगी. क्योंकि इस मामले में ईडी की ओर से पांचवा समन जारी हो चुका है. ईडी ने सीएम को 4 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व की तरह सीएम ने जवाब भिजवा कर स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला कोर्ट में है.

दरअसल, ईडी द्वारा पहला समन जारी कर सीएम को 14 अगस्त को बुलाया गया था. इसके बाद सीएम ने दूसरा समन जारी होने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख कर लिया था. फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएम ने 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी थी. इसमें खास तौर पर पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 की वैद्यता को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि आईपीसी के तहत पुलिस या एजेंसी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान में कोर्ट में मान्यता है. अब देखना है कि ईडी क्या फैसला लेती है. क्योंकि पूर्व में भी सीएम जब समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये थे, तब भी ईडी की ओर से समन जारी करने का सिलसिला नहीं रूका था.

पीएमएलए के जानकार अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा कि अब जो करना है ईडी को करना है. क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई आर्डर जारी नहीं हुआ है. ऐसे में ईडी को तय करना है कि वह 11 अक्टूबर तक इंतजार करती है या अगला कोई कानूनी स्टेप उठाती है.

Last Updated : Oct 6, 2023, 1:13 PM IST
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