रांची: साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है. पूरे मामले की जांच झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता करेंगे. जस्टिस गुप्ता पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. आयोग को 6 माह के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा.
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दरअसल, 3 मई 2021 को महिला थानेदार रूपा तिर्की की सरकारी आवास में अर्धनग्न अवस्था में पंखे से लटकती लाश बरामद हुई थी. इसके बाद पीड़िता की मां ने साहिबगंज थाने में झामुमो के एक नेता की संलिप्तता बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा. साहिबगंज से लेकर राजधानी रांची तक रूपा तिर्की मौत मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग उठ रही है. इस कड़ी में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सूबे के डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन तलब कर अनुसंधान की पूरी जानकारी ली थी.
इससे पहले 6 जून को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. इसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था. झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत की जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी गई है. इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस संबंध में बोरियो थाना में दर्ज केस संख्या 127/2021 के तहत जांच की प्रक्रिया पहले की तरह चलती रहेगी.