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अपहरण के बाद नाबालिग की हत्या, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा - रांची न्यूज

नाबालिग के अपहरण और हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषियों को 10 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है.

सिविल कोर्ट रांची
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Published : May 1, 2019, 7:28 PM IST

रांची: सिविल कोर्ट के एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग छात्र का अपहरण कर हत्या करने और शव को छिपाने के मामले में अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह और मधु प्रजापति को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों को 10 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

विशेष लोक अभियोजक एके राय का बयान

जानकारी के अनुसार, नगरी थाना इलाके में दोनों अभियुक्तों ने 9 वर्षीय छात्र रंजीत का पहले अपहरण किया फिर उसकी हत्या कर दी थी. जिसके बाद बच्चे का शव छत्तीसगढ़ से बरामद किया गया था. इस मामले में मृतक के पिता गोंदा प्रजापति ने नगड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 लोगों की गवाही दर्ज की गई. जबकि, न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास का फैसला सुनाया.

रांची: सिविल कोर्ट के एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग छात्र का अपहरण कर हत्या करने और शव को छिपाने के मामले में अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह और मधु प्रजापति को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों को 10 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

विशेष लोक अभियोजक एके राय का बयान

जानकारी के अनुसार, नगरी थाना इलाके में दोनों अभियुक्तों ने 9 वर्षीय छात्र रंजीत का पहले अपहरण किया फिर उसकी हत्या कर दी थी. जिसके बाद बच्चे का शव छत्तीसगढ़ से बरामद किया गया था. इस मामले में मृतक के पिता गोंदा प्रजापति ने नगड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 लोगों की गवाही दर्ज की गई. जबकि, न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास का फैसला सुनाया.

Intro:रांची
बाइट---ए के राय// विशेष लोक अभियोजक

रांची सिविल कोर्ट के एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग छात्र का अपहरण कर हत्या करने और शव को छिपाने के मामले में अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह और मधु प्रजापति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया है साथ ही दोषियों को ₹10 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी


Body:दरअसल यह मामला नगरी थाना का कांड संख्या 171/07 से संबंधित है दोनों अभियुक्तों ने 9 वर्षीय छात्र रंजीत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद मृतक युवक का शव को छत्तीसगढ़ से बरामद किया गया था मामले में मृतक के पिता गोंदा प्रजापति ने नगडी थाना में मामला दर्ज कराया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलो को सुनने के उपरांत दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्षा सश्रम कारावास का फैसला सुनाया है


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