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प्रोन्नति की तारीख से ही कर्मचारियों को नए पद पर किया जाएगा पदस्थापित, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश - प्रोन्नति की तारीख से ही कर्मचारियों को नए पद पर किया जाएगा पदस्थापित

राज्य सरकार अब प्रोन्नति की तारीख से ही कर्मचारियों को नए पद पर पदस्थापित करेगी. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अपर मुख्य सचिव, उपायुक्तों समेत प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखा है.

Chief Secretary wrote letter to Deputy Commissioners in promotion case
प्रोन्नति की तारीख से ही कर्मचारियों को नए पद पर किया जाएगा पदस्थापित
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Published : Nov 4, 2020, 10:46 PM IST

रांचीः राज्य सरकार कर्मचारियों को अब प्रोन्नति की तारीख से ही उनके नए पद पर पदस्थापित करेगी. इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को भी पत्र भेजा गया है.

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मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति समिति की अनुशंसा तथा प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश एक साथ बिना विलंब निर्गत करें. राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सरकारी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही सरकारी सेवक को संबद्ध वेतन और भत्ते का लाभ मिलेगा. सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए थे कि प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही प्रोन्नति से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाते हैं और प्रोन्नति के बाद भी प्रोन्नत पद पर पोस्टिंग नहीं होने से कर्मियों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाता. मुख्य सचिव ने लिखा है कि प्रोन्नति से संबंधित आदेश तथा प्रोन्नत पद पर पदस्थापन का आदेश अलग-अलग समय पर निर्गत होने से भ्रम की स्थिति उत्पन होती है. ऐसे में संबंधित पदाधिकारी को वित्तीय लाभ विलंब से मिलता है.

रांचीः राज्य सरकार कर्मचारियों को अब प्रोन्नति की तारीख से ही उनके नए पद पर पदस्थापित करेगी. इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को भी पत्र भेजा गया है.

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मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति समिति की अनुशंसा तथा प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश एक साथ बिना विलंब निर्गत करें. राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सरकारी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही सरकारी सेवक को संबद्ध वेतन और भत्ते का लाभ मिलेगा. सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए थे कि प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही प्रोन्नति से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाते हैं और प्रोन्नति के बाद भी प्रोन्नत पद पर पोस्टिंग नहीं होने से कर्मियों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाता. मुख्य सचिव ने लिखा है कि प्रोन्नति से संबंधित आदेश तथा प्रोन्नत पद पर पदस्थापन का आदेश अलग-अलग समय पर निर्गत होने से भ्रम की स्थिति उत्पन होती है. ऐसे में संबंधित पदाधिकारी को वित्तीय लाभ विलंब से मिलता है.

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