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रांचीः सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश - महात्मा गांधी

राजधानी रांची में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने सभी सचिव को निर्देश दिए हैं कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से सभी सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्राइवेट कार्यालयों से भी अपील की है कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें.

सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल
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Published : Sep 18, 2019, 1:16 PM IST

रांचीः पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अब बीते दिनों की बात हो गई है. सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा.


मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के प्रमुखों को सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ उत्पादों का इस्तेमाल पूरी बंद करने और कुछ का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से हर हाल में सभी सरकारी दफ्तरों को प्लास्टिक मुक्त करना है. मुख्य सचिव ने प्राइवेट कार्यालयों को भी इसका अनुसरण करने की अपील की है.
उन्होंने सभी सचिवों को भी निर्देश दिया है कि वह अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को अलग से निर्देश दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री की खरीदारी ना करें. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के अधीनस्थ या प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्यालयों में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है.

ये भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव 2019 की तैयारी, विधायक जानकी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र

बता दें कि, अब सभी सरकारी विभागों और उसके अधीनस्थ या नियंत्रण वाले कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार में प्लास्टिक, थर्मोकोल, डिस्पोजेबल से निर्मित कटलेरी खाद्य सामग्री के पैकेट सहित कप, गिलास, बॉउल, चम्मच-कांटा, कंटेनर, स्ट्रॉ प्रतिबंधित रहेगा.

रांचीः पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अब बीते दिनों की बात हो गई है. सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा.


मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के प्रमुखों को सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ उत्पादों का इस्तेमाल पूरी बंद करने और कुछ का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिए हैं. उनका कहना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से हर हाल में सभी सरकारी दफ्तरों को प्लास्टिक मुक्त करना है. मुख्य सचिव ने प्राइवेट कार्यालयों को भी इसका अनुसरण करने की अपील की है.
उन्होंने सभी सचिवों को भी निर्देश दिया है कि वह अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को अलग से निर्देश दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री की खरीदारी ना करें. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के अधीनस्थ या प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्यालयों में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है.

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बता दें कि, अब सभी सरकारी विभागों और उसके अधीनस्थ या नियंत्रण वाले कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार में प्लास्टिक, थर्मोकोल, डिस्पोजेबल से निर्मित कटलेरी खाद्य सामग्री के पैकेट सहित कप, गिलास, बॉउल, चम्मच-कांटा, कंटेनर, स्ट्रॉ प्रतिबंधित रहेगा.

Intro:नोट-फाइल फोटो डॉ डीके तिवारी


रांची.पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अब बीते दिनों की बात होगी। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने प्रधानमंत्री के आह्वान और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के प्रमुखों को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ उत्पादों को पूरी तरह से और कुछ को कम से कम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती दो अक्टूबर से हर हाल में सरकारी दफ्तरों को प्लास्टिक मुक्त करना है। मुख्य सचिव ने प्राइवेट कार्यालयों को भी इसका अनुसरण करने की अपील की है।



Body:उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को अलग से निर्देश दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री की खरीदारी नहीं करें। ना ही ऐसी किसी सामग्री का भुगतान करें। जब तक कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के अधीनस्थ या प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्यालयों में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है।

Conclusion:अब सभी सरकारी विभागों और उसके अधीनस्थ या नियंत्रण वाले कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार में प्लास्टिक, थर्मोकोल(polystyrene) डिस्पोजेबल से निर्मित कटलेरी खाद्य सामग्री के पैकेट सहित कप, गिलास, बॉउल, चम्मच-कांटा, कंटेनर, स्ट्रॉ प्रतिबंधित रहेगा।
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