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Jharkhand News:मुख्यमंत्री ने झारनियोजन पोर्टल का किया शुभारंभ, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारियां देना है. सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की दिशा में काम कर रही है.

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Chief Minister Launched Jharniyojan Portal
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Published : Mar 17, 2023, 9:03 PM IST

रांची: राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए हेमंत सरकार ने झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया है. विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए तमाम जानकारियां लोगों को मिल सकेंगी. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in से सरकार नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी. इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और उससे संबंधित मैन पावर की जानकारी साझा कर सकते हैं.

ये भी पढे़ं-झारखंड के विधायकों की बढ़ सकती है सैलरी और सुविधाएं, सीएम ने सदन में दिया संकेत

40 हजार वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्तिः राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों या प्रतिष्ठानों में 40 हजार रुपए वेतन तक के पदों पर 75 फीसदी स्थानीय लोगों की बहाली के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है. जिसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे.

पिछले साल सितंबर से लागू है नियमः 12 सितंबर 2022 से राज्य भर में लागू इस नियम से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां यह नियम प्रभावी होगा. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर निबंधन करवाना अनिवार्य है. इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों के द्वारा कोई भी रिक्ति निकाली जाती है तो 40 हजार रुपए वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा.

युवाओं को पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशनः रोजगार पाने के लिए राज्य के युवाओं को भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा. पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को जहां रोजगार मिलेंगे, वहीं कंपनियों को भी स्थानीय लोगों को अवसर प्रदान करने में सहूलियत होगी. पोर्टल लॉचिंग के दौरान श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

श्रम विभाग ने कई कंपनियों को भेजा है नोटिसः बहरहाल निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को तत्परता से लागू करने के लिए श्रम विभाग तैयारी में जरूर जुट गया है, लेकिन कंपनियों के रुख से यह फिलहाल संभव प्रतीत होता नहीं दिख रहा है. इसके पीछे नियम की जटिलता के अलावे कई कारण हैं. राज्य में स्थापित कंपनियों को श्रम विभाग के द्वारा इस संबंध में नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन नोटिस का जवाब जिस तरह से कंपनियों के द्वारा आ रहे हैं उससे विभाग कहीं ना कहीं सकते में है. श्रम विभाग के द्वारा करीब 8000 निजी कंपनियों को भेजे गए नोटिस के बाद अब तक 1600 कंपनियों ने निबंधन कराया है.

रांची: राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए हेमंत सरकार ने झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया है. विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए तमाम जानकारियां लोगों को मिल सकेंगी. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in से सरकार नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी. इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और उससे संबंधित मैन पावर की जानकारी साझा कर सकते हैं.

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40 हजार वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्तिः राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों या प्रतिष्ठानों में 40 हजार रुपए वेतन तक के पदों पर 75 फीसदी स्थानीय लोगों की बहाली के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है. जिसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे.

पिछले साल सितंबर से लागू है नियमः 12 सितंबर 2022 से राज्य भर में लागू इस नियम से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां यह नियम प्रभावी होगा. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर निबंधन करवाना अनिवार्य है. इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों के द्वारा कोई भी रिक्ति निकाली जाती है तो 40 हजार रुपए वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा.

युवाओं को पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशनः रोजगार पाने के लिए राज्य के युवाओं को भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा. पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को जहां रोजगार मिलेंगे, वहीं कंपनियों को भी स्थानीय लोगों को अवसर प्रदान करने में सहूलियत होगी. पोर्टल लॉचिंग के दौरान श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

श्रम विभाग ने कई कंपनियों को भेजा है नोटिसः बहरहाल निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को तत्परता से लागू करने के लिए श्रम विभाग तैयारी में जरूर जुट गया है, लेकिन कंपनियों के रुख से यह फिलहाल संभव प्रतीत होता नहीं दिख रहा है. इसके पीछे नियम की जटिलता के अलावे कई कारण हैं. राज्य में स्थापित कंपनियों को श्रम विभाग के द्वारा इस संबंध में नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन नोटिस का जवाब जिस तरह से कंपनियों के द्वारा आ रहे हैं उससे विभाग कहीं ना कहीं सकते में है. श्रम विभाग के द्वारा करीब 8000 निजी कंपनियों को भेजे गए नोटिस के बाद अब तक 1600 कंपनियों ने निबंधन कराया है.

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