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10 सितंबर तक बढ़ाई गई सभी न्यायालयों से दी गई अंतरिम राहत, कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला - धीरज कुमार अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है. इसके तहत राज्य के सभी जिला न्यायालय की तरफ से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि को 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.

chief magistrate give order to civil courts in ranchi
सिविल कोर्ट के पूर्व में किए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश
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Published : Aug 18, 2020, 12:13 PM IST

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई स्थगित की गई है. इसी कारण राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों की तरफ से पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.

सिविल कोर्ट के पूर्व में किए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों की तरफ से किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 10 सितंबर तक लागू होंगे.

इसे भी पढ़ें-गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने एक निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में चल रहे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले के मद्देनजर राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट और अन्य कोर्ट की तरफ से पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया गया है.

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई स्थगित की गई है. इसी कारण राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों की तरफ से पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.

सिविल कोर्ट के पूर्व में किए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों की तरफ से किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 10 सितंबर तक लागू होंगे.

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अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने एक निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में चल रहे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले के मद्देनजर राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट और अन्य कोर्ट की तरफ से पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया गया है.

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