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रांची-टाटा एनएच पर अब स्पीड टेस्टिंग गन से होगी वाहनों की चेकिंग, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश

रांची-टाटा एनएच-33 पर आए दिन तेज गति से चल रहे वाहन के कारण हो रहे दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रास्ते पर बेलगाम चल रहे वाहनों की स्पीड पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को स्पीड टेस्टिंग गन लगाने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Dec 18, 2020, 12:16 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में टाटा रांची एनएच-33 पर आए दिन तेज गति से चल रहे वाहन के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 21 दिसंबर से स्कूल खोलने की छूट, सिर्फ 10वीं से आगे की होगी पढ़ाई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है इसके लिए जरूरी है कि बेलगाम गति से चल रहे वाहन पर अंकुश लगाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके. जरूरत पड़ने पर तेज गति से चल रहे वाहन की तेजी पर अंकुश लाने के लिए टोल प्लाजा पर जुर्माना भी वसूला जाए, ताकि बेलगाम गाड़ी से हो रहे दुर्घटना में कमी आए. रोड सेफ्टी कमिटी की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद को वाहनों की स्पीड पर अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है. साथ ही उन्होंने एनएच के निर्माण में तेजी लाने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई है. इस बीच सभी पक्षों को प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में टाटा रांची एनएच-33 पर आए दिन तेज गति से चल रहे वाहन के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद को वाहनों की स्पीड पर अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है. साथ ही उन्होंने एनएच के निर्माण में तेजी लाने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई है. इस बीच सभी पक्षों को प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

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