रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में राज्य सरकार की ओर से निर्देशित दुकानों को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं की दुकानें और निजी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने सभी व्यापारियों से जिला प्रशासन की ओर से जारी एसओपी का पालन करने की अपील की है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान खाने से संबंधित सभी दुकानें जिनमें मिठाई की दुकान, होटल, रेस्तरां सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खुलेंगी. यहां किसी भी प्रकार से बैठने और टेक अवे की सुविधा नहीं होगी. मिठाई दुकान या होटल-रेस्तरां संचालकों को स्वयं या ऑनलाइन माध्यम से होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.
उल्लंघन पर दुकानें होंगी सील
इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिन दुकानों को इस अवधि में खुला रखने की छूट दी गई है, वहां एक बार में 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों इसका विशेष ख्याल रखना होगा. जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जायेगा.
उपायुक्त छवि रंजन ने जानकारी देते हुए झारखण्ड चैंबर ऑफ काॅमर्स से व्यापारियों को इस निर्देश का पालन कराने का आग्रह किया है. दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ग्रोसरी विशेषकर रिटेल दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अधिकाधिक होम डिलीवरी की व्यवस्था पर ध्यान दें.