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Fodder Scam Case: लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को आएगा फैसला

सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में बहस पूरी हो गयी. 15 फरवरी को अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी.

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लालू प्रसाद यादव
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Published : Jan 29, 2022, 5:00 PM IST

Updated : Jan 29, 2022, 8:50 PM IST

रांचीः सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामला में बहस पूरी हो गयी है. अब इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. सीबीआई की विशेष अदालत में आखिरी आरोपी डॉ. शैलेश कुमार के द्वारा आज फाइनल बहस पूरी कर ली गयी. सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा. इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जो चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है.

इसे भी पढ़ें- डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामला: लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों की बहस पूरी, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की धड़कन तेज हो गयी है. डोरंडा कोषागार आरसी 47A/96 मामले में शनिवार को बहस पूरी हो गयी है. सीबीआई की विशेष अदालत एसके शशि की अदालत में आखिरी आरोपी डॉ. शैलेश कुमार के द्वारा आज फाइनल बहस आज पूरी की गयी. जिसके बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित रख लिया. जिसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है. आगामी 15 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.

चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 99 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों का निधन हो चुका है.

लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के एक मामले में पहले से ही जमानत पर थे. वहीं चारा घोटाला के तीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है. चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार में लालू प्रसाद यादव की सजा पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट से 17 अप्रैल को जमानत प्रदान की है तब से लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में एक बार फिर से डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा. अब सबकी निगाहें रांची व्यवहार न्यायालय की सीबीआई स्पेशल कोर्ट पर टिकी हुई है, जब 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले पर फैसला सुनाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत, जानिए चपरासी क्वार्टर से लेकर बिरसा मुंडा जेल तक की पूरी कहानी

किन किन मामलों में लालू प्रसाद यादव को मिली है सजाः चारा घोटाला का पहला मामला, जिसमें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकास मामले में लालू यादव को 5-5 साल की सजा मिली है. चारा घोटाला का दूसरा मामला, देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा. चारा घोटाला का तीसरा मामला, चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, इस मामल में लालू यादव को 5-5 साल की सजा हुई है. चारा घोटाला का चौथा मामला, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, जिसमें 2 धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा और 60 लाख जुर्माने की सजा हुई है. चारा घोटाला का पांचवा मामला, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी. जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले में विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा.

रांचीः सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामला में बहस पूरी हो गयी है. अब इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. सीबीआई की विशेष अदालत में आखिरी आरोपी डॉ. शैलेश कुमार के द्वारा आज फाइनल बहस पूरी कर ली गयी. सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा. इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जो चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है.

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लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की धड़कन तेज हो गयी है. डोरंडा कोषागार आरसी 47A/96 मामले में शनिवार को बहस पूरी हो गयी है. सीबीआई की विशेष अदालत एसके शशि की अदालत में आखिरी आरोपी डॉ. शैलेश कुमार के द्वारा आज फाइनल बहस आज पूरी की गयी. जिसके बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित रख लिया. जिसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है. आगामी 15 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.

चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 99 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों का निधन हो चुका है.

लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के एक मामले में पहले से ही जमानत पर थे. वहीं चारा घोटाला के तीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है. चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार में लालू प्रसाद यादव की सजा पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट से 17 अप्रैल को जमानत प्रदान की है तब से लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में एक बार फिर से डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा. अब सबकी निगाहें रांची व्यवहार न्यायालय की सीबीआई स्पेशल कोर्ट पर टिकी हुई है, जब 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले पर फैसला सुनाया जाएगा.

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किन किन मामलों में लालू प्रसाद यादव को मिली है सजाः चारा घोटाला का पहला मामला, जिसमें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकास मामले में लालू यादव को 5-5 साल की सजा मिली है. चारा घोटाला का दूसरा मामला, देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा. चारा घोटाला का तीसरा मामला, चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, इस मामल में लालू यादव को 5-5 साल की सजा हुई है. चारा घोटाला का चौथा मामला, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, जिसमें 2 धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा और 60 लाख जुर्माने की सजा हुई है. चारा घोटाला का पांचवा मामला, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी. जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले में विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा.

Last Updated : Jan 29, 2022, 8:50 PM IST
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