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लालू दोषी करार: जानिए फैसला आने के बाद सीबीआई के स्पेशल पीपी ने क्या कहा

चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा. सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. लालू प्रसाद, आर के राणा सहित सभी शेष 41 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. इधर न्यायालय के इस फैसले का सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने स्वागत किया है. सीबीआई के स्पेशल लोक अभियोजक से बात की ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा ने...

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Published : Feb 15, 2022, 4:00 PM IST

Updated : Feb 15, 2022, 4:32 PM IST

रांची: चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा. सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया, वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. लालू प्रसाद, आर के राणा सहित सभी शेष 41 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी.

ये भी पढ़ें- कड़ी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद यादव को लाया गया रांची होटवार जेल

इधर न्यायालय के इस फैसले का सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने स्वागत किया है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में सीबीआई के लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि कई वर्षों तक हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 16 ट्रंक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जो आरोपियों पर लगे दोष को सिद्ध करने में कारगर साबित हुआ.

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह के साथ संवाददाता भुवन किशोर झा

लालू को 1 से 7 वर्ष तक की हो सकती है सजा
सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने कहा कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद दोषी करार, 24 आरोपी हुए बरी, 21 फरवरी को सजा पर आएगा फैसला

उन्होंने कहा कि कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. कई वर्षों तक चले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए इसटर फैसला सुनाया है.

रांची: चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा. सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया, वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. लालू प्रसाद, आर के राणा सहित सभी शेष 41 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी.

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इधर न्यायालय के इस फैसले का सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने स्वागत किया है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में सीबीआई के लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि कई वर्षों तक हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 16 ट्रंक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जो आरोपियों पर लगे दोष को सिद्ध करने में कारगर साबित हुआ.

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह के साथ संवाददाता भुवन किशोर झा

लालू को 1 से 7 वर्ष तक की हो सकती है सजा
सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने कहा कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

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उन्होंने कहा कि कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. कई वर्षों तक चले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए इसटर फैसला सुनाया है.

Last Updated : Feb 15, 2022, 4:32 PM IST
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