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हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा नेता प्रतिपक्ष को लेकर दावा मजबूत होगा - बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला

बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से मिली राहत को भाजपा ने स्वागत योग्य कदम बताया है. पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

प्रतुल शाहदेव
प्रतुल शाहदेव
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Published : Dec 17, 2020, 1:38 PM IST

Updated : Dec 17, 2020, 1:48 PM IST

रांचीः हाई कोर्ट द्वारा बाबूलाल मरांडी को राहत दिए जाने पर प्रदेश भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. हाई कोर्ट ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में चल रहे बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने वाले मामले पर स्थगन आदेश का भाजपा ने स्वागत किया है.

देखें पूरी खबर

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को कहा कि पार्टी हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है.

इससे पहले चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता दी थी और उनके दल का जो भाजपा में विलय हुआ था. उसको भी स्वीकृति दी थी. लेकिन फिर भी यह पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रहा था.

यह भी पढ़ेंः दलबदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया चौंकाने वाला, कहा-अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे

उन्होंने कहा कि यह बड़ा विचित्र मामला था. इसमें न ही कोई शिकायतकर्ता था और न ही कोई गवाह. फिर भी मामला चल रहा था. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.

बहरहाल हाई कोर्ट द्वारा बाबूलाल मरांडी को दी गई राहत के बाद कहीं ना कहीं राज्य में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भाजपा के किए गए दावे को बल मिलता दिख रहा है.

हालांकि सत्ताधारी दल द्वारा लगातार कहा जाता रहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा. वह सर्वमान्य होगा. उसके बाद ही तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा.

रांचीः हाई कोर्ट द्वारा बाबूलाल मरांडी को राहत दिए जाने पर प्रदेश भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. हाई कोर्ट ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में चल रहे बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने वाले मामले पर स्थगन आदेश का भाजपा ने स्वागत किया है.

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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को कहा कि पार्टी हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है.

इससे पहले चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता दी थी और उनके दल का जो भाजपा में विलय हुआ था. उसको भी स्वीकृति दी थी. लेकिन फिर भी यह पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रहा था.

यह भी पढ़ेंः दलबदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया चौंकाने वाला, कहा-अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे

उन्होंने कहा कि यह बड़ा विचित्र मामला था. इसमें न ही कोई शिकायतकर्ता था और न ही कोई गवाह. फिर भी मामला चल रहा था. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.

बहरहाल हाई कोर्ट द्वारा बाबूलाल मरांडी को दी गई राहत के बाद कहीं ना कहीं राज्य में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भाजपा के किए गए दावे को बल मिलता दिख रहा है.

हालांकि सत्ताधारी दल द्वारा लगातार कहा जाता रहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा. वह सर्वमान्य होगा. उसके बाद ही तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा.

Last Updated : Dec 17, 2020, 1:48 PM IST
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