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विधायक ढुल्लू महतो को HC से मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी बेल, जल्द होगी रिहाई - रांची में विधायक ढुल्लू महतो को HC से बड़ी राहत

धनबाद के बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक और यौन शोषण मामले के आरोपी ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ढुल्लू महतो को 25 हजार के निजी मुचलके पर झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत की सुविधा दी गयी है.

झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 31, 2020, 7:03 PM IST

रांची: महिला नेता के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को जमानत दे दी. इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. अब वो शीघ्र ही जेल से बाहर आ जाएंगे.

विधायक पर अपने ही पार्टी के नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में उनको आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. आज हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

देखें पूरी खबर

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अधिवक्ता ने किया जमानत का विरोध

पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि विधायक के ऊपर राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमा दायर किया है. विधायक 11 मई 2020 से धनबाद जेल में बंद हैं. इससे पहले सभी मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है, सिर्फ एक मामले में ही जमानत नहीं मिली है. वहीं सरकार की ओर से और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता ने विधायक की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इनको जमानत मिलने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नहीं जमानत नहीं दी जाए.

रांची: महिला नेता के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को जमानत दे दी. इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. अब वो शीघ्र ही जेल से बाहर आ जाएंगे.

विधायक पर अपने ही पार्टी के नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में उनको आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. आज हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

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पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि विधायक के ऊपर राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमा दायर किया है. विधायक 11 मई 2020 से धनबाद जेल में बंद हैं. इससे पहले सभी मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है, सिर्फ एक मामले में ही जमानत नहीं मिली है. वहीं सरकार की ओर से और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता ने विधायक की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इनको जमानत मिलने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नहीं जमानत नहीं दी जाए.

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