रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल अवस्थी और कुणाल प्रताप सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. दोनों ही आरोपी को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी गई है. सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट को रद्द कर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. उसी दौरान पुलिस से झड़प हुई थी. सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.
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बीजेपी नेता राहुल अवस्थी को जमानत: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की. अदालत को बताया कि आरोपी पर जो आरोप लगाया गया है. वह गलत है. राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा आरोप लगाया गया है. इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए. वहीं, सरकार के अधिवक्ता ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है.
23 नवंबर को जेपीएससी अध्यक्ष से मिलने जा रहे भाजपा नेताओं और जेपीएससी आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था. जिसके बाद आंदोलनरत लोगों पर प्रशासन द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था. जिसमें भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही, विधायक नवीन जायसवाल और भाजपा नेता राहुल अवस्थी सहित 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.