रांचीः राजधानी रांची के चर्चित कारोबारी सह न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रौशन की अदालत ने कुछ शर्तों के साथ विष्णु अग्रवाल को जमानत दे दी है. विष्णु अग्रवाल को लोअर कोर्ट में एक-एक लाख रुपए का दो बेल बांड जमा करना होगा. साथ ही ईडी कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है. गवाहों को प्रभावित नहीं करने की भी शर्त रखी गई है.
सशर्त मिली जमानतः हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहना होगा. विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने ईटीवी भारत को बताया कि विष्णु अग्रवाल को सशर्त जमानत मिली है. उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से जमानत नहीं देने का आग्रह किया गया था.
दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन खरीद-बिक्री का मामलाः मामला बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित जमीन के एक प्लॉट के दस्तावेज में हेराफेरी कर खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के दौरान 31 जुलाई 2023 को विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था, तब से वह होटवार जेल में थे. पिछले साल 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. खास बात है कि चेशायर होम रोड स्थित जमीन के एक प्लॉट के कागजात की हेराफेरी कर खरीद-बिक्री मामले में कई जमीन दलाल समेत अंचल कर्मी गिरफ्तार किए गए थे. ईडी ने कोर्ट में दायर शपथ पत्र में बताया है कि संबंधित जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को फर्जी मालिक बनाया गया था. आपको बता दें कि इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी होटवार जेल में हैं.
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