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आय से अधिक संपत्ति का मामला: पेश हुए पूर्व सीएम मधु कोड़ा और भानु प्रताप, पर नहीं पहुंचे गवाह

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, और विनोद सिन्हा कोर्ट में उपस्थित हुए.

CBI Court
सीबीआई कोर्ट
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Published : Mar 28, 2022, 12:38 PM IST

Updated : Mar 28, 2022, 2:38 PM IST

रांची: आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, और विनोद सिन्हा कोर्ट में उपस्थित हुए. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में इस मामले में गवाही होना था लेकिन गवाहों के कोर्ट नहीं पहुंचने की वजह से गवाही नहीं हो सकी है.

ये भी पढ़ें- बंधु तिर्की की किस्मत तय करेगी सीबीआई की विशेष अदालत, आय से अधिक संपत्ति मामले में आएगा फैसला

मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति (Rc5a/10) और मनी लॉन्ड्रिंग (ECIR 2/9)का मामला चल रहा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने यह मामला गवाही के स्टेज में चल रही है. वही झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कमलेश सिंह और भानु प्रताप शाही मंत्री थे. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2005 से 2009 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की है.

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रांची: आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, और विनोद सिन्हा कोर्ट में उपस्थित हुए. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में इस मामले में गवाही होना था लेकिन गवाहों के कोर्ट नहीं पहुंचने की वजह से गवाही नहीं हो सकी है.

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मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति (Rc5a/10) और मनी लॉन्ड्रिंग (ECIR 2/9)का मामला चल रहा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने यह मामला गवाही के स्टेज में चल रही है. वही झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कमलेश सिंह और भानु प्रताप शाही मंत्री थे. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2005 से 2009 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की है.

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Last Updated : Mar 28, 2022, 2:38 PM IST
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