रांची: दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के खिलाफ भी झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है. तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. बाबूलाल मरांडी के वकील कुमार हर्ष ने बताया कि दलबदल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया है, वो सही नहीं है. इस नोटिस को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
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पहली नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाया था स्टे
बता दें कि पहली नोटिस विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान के आधार पर दिया था, जिसे बाबूलाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था. हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि बिना किसी शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है. हाई कोर्ट के स्टे के चंद घंटे बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया. बाबूलाल के वकील का कहना है कि यह नोटिस भी गलत है. इसे भी हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
पहली नोटिस मामले में हाई कोर्ट के स्टे के बाद बाबूलाल ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट दाखिल कर दिया था. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.