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चालान से बचने के लिए ऑटो वाले ने इंस्पेक्टर को मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

राजधानी में सुजाता चौक पर चालान से बचने के लिए ऑटो वाले ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो की टक्कर से इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

नए ट्रैफिक नियम के तहत लग रहा भारी जुर्माना.
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Published : Sep 6, 2019, 1:55 AM IST

Updated : Sep 6, 2019, 7:29 AM IST

रांची: मोटरयान संशोधन बिल 2019 के लागू होने के बाद पुलिस और चालान के डर का असर अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार की देर शाम रांची के सुजाता चौक पर नो एंट्री जोन में घुस रहे ऑटो को रोकने पर ऑटो सवार ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, एक सवारी ऑटो नो एंट्री जोन में घुस गया था. ऑटो सुजाता चौक से मेन रोड की ओर बढ़ रहा था. उसी दौरान वहां मौजूद इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू ने उसे रोका तो ऑटो चालक टक्कर मारकर फरार हो गया. ऑटो चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने अगले सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया था. अगले चेक पोस्ट रतन टॉकीज चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब तक ऑटो को रोक पाते ऑटो चालक तेजी से सेंट्रल स्ट्रीट में घुस गया.

भागने के दौरान कई वाहनों को टक्कर भी मारी. कई राहगीर उस ऑटो की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. इधर, हादसे के बाद मौके पर ट्रैफिक एसपी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देख ऑटो की पहचान करने की बात कही है. देर रात तक कई अधिकारी अस्पताल में ही थे. बता दें कि पिछले तीन दिनों के भीतर 211 लोगों का चालान कटा है. जिन्होंने छह लाख तीन हजार रुपये का चालान भरना है. इसमें से कुछ ने चालान जमा भी कर दिया है.

पुलिस कर रही ऑटो चालक की तलाश
इंस्पेक्टर को मारकर फरार होने वाले ऑटो की तलाश तेज कर दी गई है. शहर के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है. हालांकि पुलिस को ऑटो चालक के बारे में पता नहीं चल पाया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ऑटो चालक की पहचान की कोशिश कर रही है.

एक लाख तक जुर्माना वसूली का जारी हुआ है आदेश
रांची ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से सवारी उठाने वालों पर एक हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है. अवैध ऑटो स्टैंड से सवारी लेने वाले ऑटो को चेतावनी दी गई थी. संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 193 की अलग-अलग उपधारा का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है. इससे ऑटो चालकों में हड़कंप है.

रांची: मोटरयान संशोधन बिल 2019 के लागू होने के बाद पुलिस और चालान के डर का असर अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार की देर शाम रांची के सुजाता चौक पर नो एंट्री जोन में घुस रहे ऑटो को रोकने पर ऑटो सवार ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, एक सवारी ऑटो नो एंट्री जोन में घुस गया था. ऑटो सुजाता चौक से मेन रोड की ओर बढ़ रहा था. उसी दौरान वहां मौजूद इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू ने उसे रोका तो ऑटो चालक टक्कर मारकर फरार हो गया. ऑटो चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने अगले सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया था. अगले चेक पोस्ट रतन टॉकीज चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब तक ऑटो को रोक पाते ऑटो चालक तेजी से सेंट्रल स्ट्रीट में घुस गया.

भागने के दौरान कई वाहनों को टक्कर भी मारी. कई राहगीर उस ऑटो की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. इधर, हादसे के बाद मौके पर ट्रैफिक एसपी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देख ऑटो की पहचान करने की बात कही है. देर रात तक कई अधिकारी अस्पताल में ही थे. बता दें कि पिछले तीन दिनों के भीतर 211 लोगों का चालान कटा है. जिन्होंने छह लाख तीन हजार रुपये का चालान भरना है. इसमें से कुछ ने चालान जमा भी कर दिया है.

पुलिस कर रही ऑटो चालक की तलाश
इंस्पेक्टर को मारकर फरार होने वाले ऑटो की तलाश तेज कर दी गई है. शहर के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है. हालांकि पुलिस को ऑटो चालक के बारे में पता नहीं चल पाया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ऑटो चालक की पहचान की कोशिश कर रही है.

एक लाख तक जुर्माना वसूली का जारी हुआ है आदेश
रांची ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से सवारी उठाने वालों पर एक हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है. अवैध ऑटो स्टैंड से सवारी लेने वाले ऑटो को चेतावनी दी गई थी. संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 193 की अलग-अलग उपधारा का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है. इससे ऑटो चालकों में हड़कंप है.

Intro:मोटरयान (संशोधन) बिल 2019 के लागू होने के बाद पुलिस और चालान के डर का नकारात्मक असर भी अब सड़को पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार की देर शाम रांची के सुजाता चौक पर नो एंट्री में इंट्री मार रहे ऑटो को रोकने पर ऑटो सवार ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया।

घायल हुए इंस्पेक्टर

ऑटो के टक्कर से इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और सीने में गंभीर चोट लगी है। आनन-फानन में उन्हें राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एक सवारी ऑटो नो एंट्री में घुस गया था। सुजाता चौक से मेन रोड की ओर बढ़ रहा था। उसी दौरान वहां मौजूद इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू ने उन्हें रोका, तो ऑटो चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। ऑटो चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने वायरलेस सेट पर अगले सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया था। पुलिस अलर्ट थी। अगले पोस्ट रतन टॉकीज चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब तक ऑटो को रोक पाते, ऑटो चालक तेजी से सेंट्रल स्ट्रीट घुस गया। भागने के दौरान कई वाहनों को टक्कर भी मारी। कई राहगीर उस ऑटो की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। इधर, हादसे के बाद मौके पर ट्रैफिक एसपी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देख ऑटो की पहचान करने की बात कही है। देर रात तक कई अधिकारी अस्पताल में ही जमे थे। बता दें कि पिछले तीन दिनों के भीतर 211 लोगों का चालान कटा है। जिन्हें छह लाख तीन हजार रुपये का चालान भरना है। कुछ ने चालान जमा भी कर दिया है। 


पुलिस कर रही ऑटो चालक की तलाश

इंस्पेक्टर को मारकर फरार होने वाले ऑटो की तलाश तेज कर दी गई। हर ऑटो वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है। शहर के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस को ऑटो चालक के बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ऑटो चालक की पहचान की कोशिश कर रही है। 


एक लाख तक जुर्माना वसूली का जारी हुआ है आदेश : 

रांची ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से सवारी उठाने वालों पर एक हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है। अवैध ऑटो स्टैंड से सवारी करने वाले ऑटो को चेतावनी दी गई थी। संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 193 की अलग-अलग उपधारा का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है। इससे ऑटो चालकों में हड़कंप है।  

फाइल फोटो - घायल इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू


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Last Updated : Sep 6, 2019, 7:29 AM IST
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