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दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में संशोधन, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में मामूली संशोधन किया गया है. अब पूजा पंडालों में सात लोगों के बजाय 15 लोग इकट्ठा हो सकेंगे.

दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में किया गया संशोधन
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Published : Oct 21, 2020, 11:58 PM IST

Updated : Oct 22, 2020, 12:12 AM IST

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर को जारी गाइडलाइन में मामूली संशोधन किया गया है. अब पूजा पंडालों में सात लोगों के बजाय 15 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. यही नहीं मंत्रोच्चार, पाठ और आरती के दौरान साउंड सिस्टम/लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम लिमिट 55 डेसीबल होगी.

यह व्यवस्था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी. हालांकि, स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी भी तरह का रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं बजाया जा सकेगा. मसलन, भक्तिमय गीत नहीं बजाए जा सकेंगे. अगर पूजा पंडाल से 100 मीटर के दायरे में अस्पताल या कोर्ट होगा तो वहां यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. दरअसल, दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में छूट के लिए पूजा समितियां लगातार मांग कर रही थी.

ये भी पढ़ें-झारखंड के सभी जेलों में छापेमारी, कैदियों के पास से कैश और कई आपत्तिजनक सामान बरामद

पिछले दिनों मुख्य सत्ताधारी दल झामुमो की तरफ से भी सरकार से आग्रह किया गया था कि पूजा पंडाल में पूजा के दौरान 7 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है, इसलिए इसमें इजाफा किया जाना चाहिए.

यह भी मांग की गई थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंत्रोच्चार, पाठ और आरती सुनना चाहते हैं, लेकिन ऑडियो सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगने से श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी.

इन सुझावों का आकलन करने के बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूर्व में जारी 24 गाइड लाइन में से सीरियल नंबर 11 में संशोधन किया गया है और सीरियल नंबर 8 को शिथिल कर दिया गया है.

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर को जारी गाइडलाइन में मामूली संशोधन किया गया है. अब पूजा पंडालों में सात लोगों के बजाय 15 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. यही नहीं मंत्रोच्चार, पाठ और आरती के दौरान साउंड सिस्टम/लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम लिमिट 55 डेसीबल होगी.

यह व्यवस्था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी. हालांकि, स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी भी तरह का रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं बजाया जा सकेगा. मसलन, भक्तिमय गीत नहीं बजाए जा सकेंगे. अगर पूजा पंडाल से 100 मीटर के दायरे में अस्पताल या कोर्ट होगा तो वहां यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. दरअसल, दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में छूट के लिए पूजा समितियां लगातार मांग कर रही थी.

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पिछले दिनों मुख्य सत्ताधारी दल झामुमो की तरफ से भी सरकार से आग्रह किया गया था कि पूजा पंडाल में पूजा के दौरान 7 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है, इसलिए इसमें इजाफा किया जाना चाहिए.

यह भी मांग की गई थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंत्रोच्चार, पाठ और आरती सुनना चाहते हैं, लेकिन ऑडियो सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगने से श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी.

इन सुझावों का आकलन करने के बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूर्व में जारी 24 गाइड लाइन में से सीरियल नंबर 11 में संशोधन किया गया है और सीरियल नंबर 8 को शिथिल कर दिया गया है.

Last Updated : Oct 22, 2020, 12:12 AM IST
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