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वकील राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, पश्चिम बंगाल में कैश मामले में जेल में थे बंद

पश्चिम बंगाल में कैश के साथ पकड़े गए अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दे दी है (Advocate Rajiv Kumar gets bail).

Advocate Rajiv Kumar gets bail
Advocate Rajiv Kumar gets bail
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Published : Nov 9, 2022, 1:53 PM IST

रांची: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए वकील राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राजीव कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है (Advocate Rajiv Kumar gets bail). हाई कोर्ट के इस आदेश से उन्हें राहत मिली है.

ये भी पढ़ें: अधिवक्ता राजीव कुमार पर चार केस दर्ज, सीआईडी ने सभी केस को किया टेकओवर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राजीव कुमार के द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वे जांच में सहयोग करेंगे. जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह हाजिर रहेंग. वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता उनकी जमानत का विरोध किया. अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है. फिलहाल में जेल में हैं.

11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी. 1 अक्टूबर को रांची ED की विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन खारिज कर दी थी. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से बेल की गुहार लगायी थी.

रांची: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए वकील राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राजीव कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है (Advocate Rajiv Kumar gets bail). हाई कोर्ट के इस आदेश से उन्हें राहत मिली है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राजीव कुमार के द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वे जांच में सहयोग करेंगे. जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह हाजिर रहेंग. वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता उनकी जमानत का विरोध किया. अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है. फिलहाल में जेल में हैं.

11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी. 1 अक्टूबर को रांची ED की विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन खारिज कर दी थी. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से बेल की गुहार लगायी थी.

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