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बुलेट और बाइकों में मॉडिफाइ साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक पर भी होगी कार्रवाई, एक साल तक हो सकती है जेल - रांची में बाइकर्स पर कार्रवाई

रांची में बुलेट या दूसरे बाइकों के साइलेंसर को मॉडिफाइ करने वाले मैकेनिकों पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी. बाइकों में अब मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी आवाज के साथ बाइक चलाने वाले तो नपेंगे ही, साथ ही इन बुलेट या बाइक में ऐसे साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर भी कार्रवाई करने का मन रांची पुलिस ने बना लिया है.

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मॉडिफाइ बाइकर्स पर कार्रवाई
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Published : Nov 3, 2020, 7:45 PM IST

रांची: जिले में बुलेट और दूसरे बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइ करने वाले मैकेनिक भी अब ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर हैं. तेज आवाज वाली बाइक के खिलाफ डीजीपी के निर्देश के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. वैसे गैरेज संचालक या मैकेनिक जो बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की तैयारी की तैयारी जा रही है.

देखें पूरी खबर
क्या है पूरा मामलाबुलेट या दूसरी बाइक में अब मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी आवाज के साथ बाइक चलाने वाले तो नपेंगे ही, लेकिन इन बुलेट या बाइक पर ऐसे साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर भी कार्रवाई होगी. इन मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए रांची की ट्रैफिक पुलिस नोटिस का तमिला कराएगी. नोटिस देकर बताया जाएगा कि यह मॉडिफाइड साइलेंसर जो तेज आवाज वाली हो, जो निर्धारित मानक से ऊपर ध्वनि प्रदूषण फैलाती हो, वैसे साइलेंसर लगाने पर कार्रवाई होगी. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के अनुसार नोटिस तामिला के बाद भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों को 1 साल तक की जेल हो सकती है. एक बार कार्रवाई होने के बाद दोबारा पकड़े जाने के बाद, दोबारा भी यही सजा का प्रावधान होगा. रांची के सभी ट्रैफिक डीएसपी और थाना प्रभारियों को इलाके के गैरेज और मैकेनिकों की सूची बनाकर नोटिस तमिला करने का निर्देश दिया गया है. जब्त वाहनों की होगी एमवीआई जांचरांची में बाइक्स की साइलेंसर समेत अन्य फीचर बदले जाने को लेकर जब्त वाहनों की जांच एमवीआई करेंगे. राज्य पुलिस के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 वाहनों को जब्त किया था. मामले में जब्त वाहनों से ध्वनि प्रदुषण हुआ होगा या नहीं, इसकी जांच एमवीआई करेंगे. राज्य के परिवहन सचिव के रविकुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. एमवीआई से रिपोर्ट मिलने बाद रांची पुलिस वाहन मालिकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें:- निजी स्कूलों के फीस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, 8 दिसंबर तक सरकार से मांगा जवाब

क्या कहते हैं ट्रैफिक एसपी
रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि बुलेट या दूसरी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक गैरेज संचालकों पर कार्रवाई होगी, इसके लिए सभी थानेदारों को नोटिस कर चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है, नोटिस मिलने के बावजूद भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रांची: जिले में बुलेट और दूसरे बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइ करने वाले मैकेनिक भी अब ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर हैं. तेज आवाज वाली बाइक के खिलाफ डीजीपी के निर्देश के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. वैसे गैरेज संचालक या मैकेनिक जो बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की तैयारी की तैयारी जा रही है.

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क्या है पूरा मामलाबुलेट या दूसरी बाइक में अब मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी आवाज के साथ बाइक चलाने वाले तो नपेंगे ही, लेकिन इन बुलेट या बाइक पर ऐसे साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर भी कार्रवाई होगी. इन मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए रांची की ट्रैफिक पुलिस नोटिस का तमिला कराएगी. नोटिस देकर बताया जाएगा कि यह मॉडिफाइड साइलेंसर जो तेज आवाज वाली हो, जो निर्धारित मानक से ऊपर ध्वनि प्रदूषण फैलाती हो, वैसे साइलेंसर लगाने पर कार्रवाई होगी. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के अनुसार नोटिस तामिला के बाद भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों को 1 साल तक की जेल हो सकती है. एक बार कार्रवाई होने के बाद दोबारा पकड़े जाने के बाद, दोबारा भी यही सजा का प्रावधान होगा. रांची के सभी ट्रैफिक डीएसपी और थाना प्रभारियों को इलाके के गैरेज और मैकेनिकों की सूची बनाकर नोटिस तमिला करने का निर्देश दिया गया है. जब्त वाहनों की होगी एमवीआई जांचरांची में बाइक्स की साइलेंसर समेत अन्य फीचर बदले जाने को लेकर जब्त वाहनों की जांच एमवीआई करेंगे. राज्य पुलिस के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 वाहनों को जब्त किया था. मामले में जब्त वाहनों से ध्वनि प्रदुषण हुआ होगा या नहीं, इसकी जांच एमवीआई करेंगे. राज्य के परिवहन सचिव के रविकुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. एमवीआई से रिपोर्ट मिलने बाद रांची पुलिस वाहन मालिकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करेगी.

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क्या कहते हैं ट्रैफिक एसपी
रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि बुलेट या दूसरी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक गैरेज संचालकों पर कार्रवाई होगी, इसके लिए सभी थानेदारों को नोटिस कर चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है, नोटिस मिलने के बावजूद भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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