रांचीः हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के मुख्य आरोपी रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने का निर्देश दिया है और कहा है कि जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत की सुविधा दी गई है. वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल गई थी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई तो सरकार के अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इसी मामले में एक आरोपी को जमानत दी गई है. इसलिए हमें भी जमानत दे दी जाए. सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह आरोपी सहयोगी था. रवि केजरीवाल आरोपी मुख्य आरोपी है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.
राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी. इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस मामले में पुलिस ने रवि केजरीवाल को आरोपी बनाया, लेकिन रवि की गिरफ्तारी नहीं हुई. रवि केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिसपर कोर्ट से अग्रिम जमानत दी है.