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एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी को दोषी ठहराया, रंगेहाथ पकड़ा गया था आरोपी

आपूर्ति निरीक्षक रमेश चंद्र प्रसाद को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया है. सजा के बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

एसीबी कोर्ट
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Published : Mar 29, 2019, 12:18 PM IST

Updated : Mar 29, 2019, 3:22 PM IST

ए के गुप्त विशेष लोक अभियोजक एसीबी
रांचीः सिविल कोर्ट में एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के एक आरोपी को दोषी ठहराया है. एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने डूंगरी के आपूर्ति निरीक्षक रमेश चंद्र प्रसाद को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है. मामले में दोषी ठहराए गए रमेश चंद्र प्रसाद को एसीबी ने रंगेहाथों घूस लेते पकड़ा था.

मामला साल 2004 का है. गुमला जिले के डूंगरी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक देव कुमार से समान आवंटन करने के नाम पर अभियुक्त ने 50 रुपए प्रति ड्राम केरोसिन पैसा लिया गया था.

ये भी पढ़ें-पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने कहा- BJP में शामिल होना वक्त की मांग, रघुवर कर रहे अच्छा काम

साथ ही प्रति माह 5 सौ रुपए घूस देने की मांग की गई थी. जिसे लेकर प्रतिवादी ने एसीबी से शिकायत की. जिसके बाद एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रंगेहाथ गिरफ्तार किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही की गई.

ए के गुप्त विशेष लोक अभियोजक एसीबी
रांचीः सिविल कोर्ट में एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के एक आरोपी को दोषी ठहराया है. एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने डूंगरी के आपूर्ति निरीक्षक रमेश चंद्र प्रसाद को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है. मामले में दोषी ठहराए गए रमेश चंद्र प्रसाद को एसीबी ने रंगेहाथों घूस लेते पकड़ा था.

मामला साल 2004 का है. गुमला जिले के डूंगरी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक देव कुमार से समान आवंटन करने के नाम पर अभियुक्त ने 50 रुपए प्रति ड्राम केरोसिन पैसा लिया गया था.

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साथ ही प्रति माह 5 सौ रुपए घूस देने की मांग की गई थी. जिसे लेकर प्रतिवादी ने एसीबी से शिकायत की. जिसके बाद एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रंगेहाथ गिरफ्तार किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही की गई.

Intro:रिश्वय के आरोपी को एसीबी कोर्ट ने दोषी ठहराया,

बाइट---ए के गुप्त विशेष लोक अभियोजक एसीबी

रांची सिविल कोर्ट में एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी को दोषी ठहराया है एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने डूंगरी के आपूर्ति निरीक्षक रमेश चंद्र प्रसाद को घूस लेने के आरोप में दोषी ठहराया है जिस पर फैसले के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी


Body:दरअसल मामला साल 2004 का है और गुमला जिले के डूंगरी प्रखंड से जुड़ा है जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक देव कुमार से समान आवंटन करने के नाम पर अभियुक्त द्वारा 50 रुपैया प्रति ड्राम केरोसिन पैसा लिया गया था साथी प्रतिमा 500 रुपैया घूस देने की मांग की गई जिसको लेकर प्रतिवादी ने एसीबी से शिकायत किया जिसके बाद एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही की गई


Conclusion:आपूर्ति निरीक्षक रमेश चंद्र प्रसाद को घूस लेने के आरोप में आज दोषी ठहराया गया है सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी
Last Updated : Mar 29, 2019, 3:22 PM IST
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