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धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी को हाई कोर्ट से मिली बेल, कोविड-19 के नाम पर फैला रहा था उन्माद - धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी को मिला बेल

रांची में कोविड-19 के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने प्रार्थी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 2, 2020, 9:50 PM IST

रांची: जिले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कोविड-19 के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी मुमताज खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पूर्व में ही जमानत मिल गई है. इसलिए इन्हें भी जमानत दे दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इसे भी जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 21वीं बैठक, मेयर ने दिए कई सुझाव

बता दें कि जमशेदपुर के मुमताज खान फेसबुक के माध्यम से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए लोगों में कोविड-19 होने को लेकर पोस्ट किया था. उसी मामले में साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के बाद इन्हें जमानत दी गई है.

रांची: जिले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कोविड-19 के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी मुमताज खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पूर्व में ही जमानत मिल गई है. इसलिए इन्हें भी जमानत दे दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इसे भी जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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बता दें कि जमशेदपुर के मुमताज खान फेसबुक के माध्यम से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए लोगों में कोविड-19 होने को लेकर पोस्ट किया था. उसी मामले में साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के बाद इन्हें जमानत दी गई है.

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