रांचीः जिला के हेहल अंचल के पूर्व सीईओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज (FIR on former CO of Hehal in Ranchi) कर ली है. अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच के आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने दिए थे.
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डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे जांचः एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच पदाधिकारी बनाया गया है. प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद अनिल कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था. अनिल कुमार सिंह आय के कुल स्रोतों से प्राप्त आय से 28 प्रतिशत अधिक की संपत्ति मिली थी. एक निर्धारित चेक अवधि में अनिल कुमार सिंह के सभी स्रोत के कुल आय 67 लाख 35 हजार 501 रुपये एवं कुल खर्च 86 लाख 65 हजार 513.02 रुपये मिले. एसीबी ने पाया कि आरोपित अनिल कुमार सिंह ने कुल आय की तुलना में 19 लाख 30 हजार 012.02 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो इनके आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है.
2021 में किया गया था निलंबितः अनिल कुमार सिंह को 29 जनवरी 2021 को देवघर के सीओ पद से निलंबित किया गया था. अंचलाधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने रांची के हेहल अंचल में सीओ रहते हुए राजस्व कार्यों में अनियमितता बरती, देवघर अंचल में राजस्व संबंधी कार्यों की जांच को गई समिति को भी सहयोग नहीं किया, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनधिकृत रूप से अपने कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहे, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की.
सीएम ने दी थी स्वीकृतिः अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि के बाद इसी वर्ष 10 जून को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति दी थी. फिर 28 सितंबर को मुख्यमंत्री के रूप में यह आदेश दिया था कि एसीबी हेहल अंचल के पूर्व सीईओ पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू करे.