रांची: खान एवं भूतत्व निदेशालय के रिटायर्ड संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर के यहां एसीबी जमशेदपुर टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की. छापेमारी के दौरान आनंद मोहन ठाकुर के यहां से 28 लाख 14 हजार 900 रूपए नकदी बरामद की गई है. शुक्रवार को एसीबी के डीएसपी जितेंद्र दुबे के नेतृत्व में जमशेदपुर एसीबी की टीम आनंद मोहन ठाकुर के नामकुम के कालीनगर पहुंची थी. टीम ने मौके से 500 रूपए की 44 और दो हजार के नोटों की दो गड्डियां बरामद की हैं. एसीबी नगद बरामद राशि के आय के स्रोत की जानकारी जूटाने में लगी है.
घर में नहीं थे आनंद मोहन ठाकुर
जिस वक्त एसीबी की टीम आनंद मोहन ठाकुर के घर पहुंची, उस वक्त वह घर में मौजूद नहीं थे. एसीबी जमशेदपुर की टीम ने मौके पर उनके परिजनों से बात की. परिजनों ने पैसों पर अलग-अलग अपना दावा जताया है. गौरतलब है कि आनंद मोहन ठाकुर के खिलाफ एसीबी जमशेदपुर में केस संख्या 12/19 दर्ज की गई थी. पद पर रहते हुए आनंद मोहन ठाकुर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था.
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आय से एक करोड़ अधिक संपत्ति की पुष्टि
खान एवं भूतत्व विभाग के रिटायर्ड संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर के पास आय से एक करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति होने की पुष्टि एसीबी को मिली है. जांच में यह तथ्य आया था कि आनंद मोहन के पास आय से 108.07 फीसदी अधिक संपत्ति है. एसीबी ने इस संबंध में पूर्व में एक जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को दी थी.
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कैसे हुई जांच
चाईबासा के जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष आकाश कुमार ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कर खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर पर खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक और लीज धारकों से नाजायज वसूली और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था. इस शिकायत के आलोक में 30 मई 2017 को लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ठाकुर की संपत्ति की जांच का आदेश दिया. इस आदेश के आलोक में एसीबी के डीआइजी ने 27 जुलाई 2018 को लोकायुक्त कार्यालय में जांच रिपोर्ट सौंपी.
जांच में बताया कि पूर्व में ही मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के 21 दिसंबर 2015 के आदेश पर प्रारंभिक जांच (पीई) 38/2015 दिनांक 19 अक्टूबर 2015 दर्ज कर जांच की गई है. एसीबी की जमशेदपुर प्रमंडल ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें आनंद मोहन ठाकुर के विरुद्ध 108.07 फीसद अधिक राशि की पुष्टि हुई है. इसके बाद साल 2019 में एसीबी ने आनंद मोहन ठाकुर के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज किया था.