रांची: जिला स्तर पर होनेवाली पंचायत सचिव और लोअर डिविजन क्लर्क की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कार्मिक द्वारा पूर्व में निकाले गए विज्ञापन को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने पंचायत सचिव नियुक्ति सहित 20 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत सचिव और लोअर डिविजन क्लर्क की नियुक्ति प्रक्रिया 2017 में जेएसएससी के द्वारा शुरू की गई थी. इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के तहत ग्रामीण विकास विभाग में 1542 पंचायत सचिवों और 667 निम्न वर्गीय लिपिकों की राज्यभर के समाहरणालय में नियुक्ति होनी है. जिसको लेकर जेएसएससी ने चयन प्रक्रिया पूरी कर चुकी है.
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लाह को मिला कृषि का दर्जाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में लाह को कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के चार लाख लाह किसान लाभान्वित होंगे. साथ ही लाह की खेती की ओर अब किसानों का रुझान बढ़ेगा. साथ ही सरकार के फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि लाह की खेती से जुड़े किसानों को अब अधिक सरकारी सहायता मिलेगी.
आइए जानते हैं कैबिनेट की बैठक और किन-किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली
- अभियंत्रण महाविद्यालय और डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन प्रशिक्षुओं से एक वर्ष एडवांस टेक्नीशियन अपरेंटिस के रूप में काट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके तहत कुल 175 ग्रेजुएट ट्रेनी और 162 डिप्लोमा ट्रेनी वर्तमान में हैं.
- केंद्र प्रायोजित मत्स्य संपदा योजना से टॉप अप सहायता की स्वीकृति दी गई.
- धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत खरीफ फसल 2022-23 के लिए खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपए का ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- सरकारी और निजी संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन और परीक्षा संचालन नियमावली 2023 पर स्वीकृति प्रदान की गई.
- शेखर कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनाबाद के विरोध दो वेतन भेजी पर रोक के दंड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है.
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- अंतर्राज्यीय राज्य बस पड़ाव जमशेदपुर का पीपीपी के तहत विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- अंतर्राज्यीय बस पड़ाव रांची का पीपीपी के तहत विकास हेतु तैयार ड्राफ्ट पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी धनंजय कुमार जमशेदपुर को कैंसर रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य लिपिक संकट अन्य वित्तीय सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड अवर अभियंता संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई.
- न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय 30,000 से बढ़ाकर 40,000 देने की स्वीकृति प्रदान की गई.