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झारखंड में 19 मनरेगा लोकपाल को मिला नियुक्ति पत्र, अब शिकायतों पर जल्द होगी कार्रवाई

करीब डेढ वर्षों से राज्य में खाली पड़े मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति हो गई है. मनरेगा दिवस पर सरकार ने सौगात देते हुए नवचयनित 19 लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपा है. लोकपाल की नियुक्ति होने से राज्य में मनरेगा के तहत आनेवाले भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई हो सकेगी.

19 MGNREGA Lokpal got appointment letter in Jharkhand
19 MGNREGA Lokpal got appointment letter in Jharkhand
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Published : Feb 2, 2022, 3:43 PM IST

Updated : Feb 2, 2022, 4:13 PM IST

रांची: अब मनरेगा की शिकायतों पर जल्द सुनवाई होगी. राज्य सरकार ने मनरेगा दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देते हुए 19 नवचयनित लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपी है. प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपा. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- सवालों के घेरे में मनरेगा, सोशल ऑडिट में आई गड़बड़ी पर कार्रवाई नहीं, सचिव और आयुक्त ने तय की जवाबदेही

राज्य में मनरेगा लोकपाल का पद करीब डेढ वर्षों से खाली था. जिसके कारण मनरेगा से संबंधित आनेवाली शिकायत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नये लोकपाल की नियुक्ति से मनरेगा के कार्यों में आनेवाली शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी. वहीं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलनेवाली शिकायत को लोकपाल स्वतंत्र रुप से सुनवाई कर एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकते हैं. इनकी नियुक्ति से मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी भी आयेगी. नवनियुक्त मनरेगा लोकपाल कल्पना झा कहती हैं कि वे पूरी तत्परता के साथ जमीनी हकीकत को देखकर शिकायतों पर सुनवाई करेंगी. इस अवसर पर मनरेगा के तहत बेहतरीन कार्य करनेवाले डीडीसी और बीडीओ को भी प्रशस्ति पत्र और मोंमेटम देकर सम्मानित किया गया.

देखें पूरी खबर
लोकपाल का 2 वर्ष का है कार्यकाल: राज्य में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जा रही है. कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष का विस्तार दिये जाने का प्रावधान है. 2005 नरेगा अधिनियम के तहत लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है. लोकपाल को मनरेगा के केसों खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े केसों की सुनवाई, जांच और इसपर सजा देने का भी अधिकार है. स्वभाविक रुप से मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति हो जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मनरेगा में होनेवाली गड़बड़ी और बिचौलिया पर रोकथाम लगेगी.

रांची: अब मनरेगा की शिकायतों पर जल्द सुनवाई होगी. राज्य सरकार ने मनरेगा दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देते हुए 19 नवचयनित लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपी है. प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपा. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे.

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राज्य में मनरेगा लोकपाल का पद करीब डेढ वर्षों से खाली था. जिसके कारण मनरेगा से संबंधित आनेवाली शिकायत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नये लोकपाल की नियुक्ति से मनरेगा के कार्यों में आनेवाली शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी. वहीं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलनेवाली शिकायत को लोकपाल स्वतंत्र रुप से सुनवाई कर एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकते हैं. इनकी नियुक्ति से मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी भी आयेगी. नवनियुक्त मनरेगा लोकपाल कल्पना झा कहती हैं कि वे पूरी तत्परता के साथ जमीनी हकीकत को देखकर शिकायतों पर सुनवाई करेंगी. इस अवसर पर मनरेगा के तहत बेहतरीन कार्य करनेवाले डीडीसी और बीडीओ को भी प्रशस्ति पत्र और मोंमेटम देकर सम्मानित किया गया.

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लोकपाल का 2 वर्ष का है कार्यकाल: राज्य में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जा रही है. कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष का विस्तार दिये जाने का प्रावधान है. 2005 नरेगा अधिनियम के तहत लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है. लोकपाल को मनरेगा के केसों खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े केसों की सुनवाई, जांच और इसपर सजा देने का भी अधिकार है. स्वभाविक रुप से मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति हो जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मनरेगा में होनेवाली गड़बड़ी और बिचौलिया पर रोकथाम लगेगी.
Last Updated : Feb 2, 2022, 4:13 PM IST
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