रामगढ़: आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत केंद्र सरकार की ओर से लिक्विड ऑक्सीजन, वर्तमान स्टॉक सहित मेडिकल उपयोग को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के उद्योग में ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन सरकार को उपलब्ध कराने का भी आदेश जारी किया गया है.
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रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने राज्य सरकार की ओर से दिए गए आदेश के आलोक में यह इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. ऐसे में सभी ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले यूनिट को मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन सरकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर इस आदेश के बाद कोई उल्लंघन करता है तो यह गंभीर अपराध होगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब चिकित्सा के अलावा किसी भी उद्योग में लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. सरकार ने मौजूदा स्टॉक के साथ सिर्फ चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है.
सिर्फ चिकित्सकीय उपयोग के लिए इस्तेमाल होगा लिक्विड ऑक्सीजन
उपायुक्त संदीप सिंह ने रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी ऑक्सीजन निर्माता और औद्योगिक यूनिट जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और मेडिकल उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उद्योग में (वर्तमान स्टॉक को भी) किसी हाल में प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया है. अगर जारी आदेश को जो भी नहीं मानेंगे उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.