रामगढ़: जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई. इस दौरान उपायुक्त ने समिति सदस्यों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही दुर्गा पूजा का आयोजन करें.
प्रतिमाओं का आकार 4 फीट ही होगा
डीसी ने कहा कि इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाना है. इसके बदले लोगों को घरों में रहकर पूजा करनी है. दुर्गा पूजा स्थलों पर केवल छोटे पंडाल का निर्माण किया जाना है, ताकि भीड़ इकट्ठा न हो. किसी भी परिस्थिति में एक समय में पंडाल के अंदर 7 से अधिक लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही प्रतिमाओं का आकार 4 फीट से ऊंचा नहीं होगा. पूजा के दौरान किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना है. सामूहिक रूप से प्रसाद या भोग का वितरण भी नहीं करना है.
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अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
दुर्गा पूजा के आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखेगी. अगर किसी भी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी दुर्गा पूजा समितियों को गाइडलाइंस के पालन से संबंधित अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर कर जिला प्रशासन को देना होगा.
इन निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य
1. दुर्गा पूजा का आयोजन आमतौर पर मंदिरों में और निजी तौर पर घर पर ही संभवत: किया जा सकता है. पूजा विशेष रूप से निर्मित छोटे पंडाल और मंडपों में भी की जा सकती है. सार्वजनिक भागीदारी के बिना ही अनुष्ठान/पूजा किया जाना है.
2. मूर्तियों के किसी भी सार्वजनिक दृश्य को रोकने के लिए दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप को सभी तरह से कवर किया जाएगा.
3. बड़े पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा.
4. पूजा पंडाल/मंडप के आस-पास के क्षेत्र में प्रकाश करने जैसी कोई सजावट नहीं होगी.
5. पूजा पंडाल/मंडप के गेट पर या उसके आसपास कोई स्वागत द्वार नहीं बनया जाएगा, उस क्षेत्र को छोड़कर जहां मूर्ति रखी हो.
6. मंडप के शेष भाग को खुला रखा जाएगा.
7. मूर्ति का आकार 4 फीट से कम होगा.
8. पब्लिक एड्रेससल सिस्टम (माइक, लाउडस्पीकर) का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा.
9. मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा.
10. दुर्गा पूजा मंडप में और उसके आसपास कोई भी खाद्य स्टॉल नहीं खोला जाएगा.
11. मंडप के अंदर किसी भी समय 7 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे.
12. विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकाला जाएगा. मूर्तियों को जिला प्रशासन की ओर से अनुमोदित स्थान पर ही विसर्जित किया जाएगा.
13. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा.
14. कोई सामुदायिक दावत/प्रसाद या भोग वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.
15. आयोजकों/पूजा समितियों की ओर से किसी भी रूप में कोई निमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा.
16. पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.
17. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई गरबा/डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा.
18. रावण के पुतले का दहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा. क्योंकि यह बड़ी भीड़ को आकर्षित करेगा.
19. सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है.
20. व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी.
21. पूजा पंडाल/मंडप में उपस्थित व्यक्ति सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता के सभी COVID 19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे.
22. पूजा आयोजित करने वाले आयोजकों और अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन की ओर से लगाए गए किसी अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा.
23. सभी जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक उपरोक्त दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करेंगे.
दंड के प्रावधान
इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.