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सामुदायिक भवन निर्माण मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश - रामगढ़ जिला एतबार जंगल

रामगढ़ के एतबार जंगल के उदल ग्राम में सामुदायिक भवन नियम की अनदेखी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court in case of disregard of Community Building in  Udal Village
न्यायालय
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Published : Feb 24, 2020, 11:42 PM IST

रांची: रामगढ़ जिला के एतबार जंगल के उदल ग्राम में सामुदायिक भवन नियम की अनदेखी कर बनाए जाने के विरोध में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सामुदायिक भवन के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है.

देखें पूरी खबर

साथ ही 6 सप्ताह में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कहा कि बिंदा देवी जो उदल ग्राम सभा के वन अधिकार समिति के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उदल गांव में डीएफओ के नियम के विरुद्ध सामुदायिक भवन बनाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी देखें- रांची: कांग्रेस के चारों मंत्री दिल्ली रवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात

बता दें कि उदल ग्राम में सामुदायिक भवन बनाने का आदेश वहां के जिला वन पदाधिकारी ने थानेदार को दिया है. ग्राम समिति का कहना है कि बिना ग्राम समिति के अनुशंसा के सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए था. डीएफओ ने गलत तरीके से आदेश पारित किया है. सामुदायिक भवन बनाने का आदेश थानेदार को दिया जाना गलत है, थानेदार का काम सामुदायिक भवन बनाना नहीं है.

रांची: रामगढ़ जिला के एतबार जंगल के उदल ग्राम में सामुदायिक भवन नियम की अनदेखी कर बनाए जाने के विरोध में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सामुदायिक भवन के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है.

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साथ ही 6 सप्ताह में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कहा कि बिंदा देवी जो उदल ग्राम सभा के वन अधिकार समिति के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उदल गांव में डीएफओ के नियम के विरुद्ध सामुदायिक भवन बनाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें कि उदल ग्राम में सामुदायिक भवन बनाने का आदेश वहां के जिला वन पदाधिकारी ने थानेदार को दिया है. ग्राम समिति का कहना है कि बिना ग्राम समिति के अनुशंसा के सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए था. डीएफओ ने गलत तरीके से आदेश पारित किया है. सामुदायिक भवन बनाने का आदेश थानेदार को दिया जाना गलत है, थानेदार का काम सामुदायिक भवन बनाना नहीं है.

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