रांची: रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रत्याशियों के पोल खोल का भी सिलसिला शुरू हो चुका है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि ममता देवी साल 2020 से 2022 के बीच 56.32 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है. अधिवक्ता के मुताबिक विधायक बनने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न में कुल आय 21.26 लाख दिखाया है.
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अधिवक्ता का कहना है कि 2019 के विधान सभा चुनाव के वक्त ममता देवी ने चल संपत्ति के रूप में 8.34 लाख रू. का जिक्र किया था. जबकि अचल संपत्ति के रूप में शून्य की घोषणा की थी. लिहाजा, 2019 में दिखाए गये 8.34 लाख रू और विधायक के रूप में अर्जित आय को जोड़ने पर कुल संपत्ति 29.60 लाख रू. की होती है. जबकि रांची के डोरंडा स्थिति एसबीआई में उनके नाम 42.21 लाख रू. जमा हैं.
खास बात है कि ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव के लिए खड़े उनके पति बजरंग महतो ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें ममता देवी की चल संपत्ति 76.27 लाख दिखाई गई है. इसके अलावा उनके नाम से पोटमदगा और लोटवा गांव में 9.66 लाख रू. की 96.5 एकड़ जमीन खरीदी गई है. जिसका बाजार मूल्य 15 लाख रू. बताया गया है. इस हिसाब से ममता देवी के पास 85.93 लाख रू की चल और अचल संपत्ति है. जो उनके ज्ञात स्रोत से अर्जित 29.60 लाख की तुलना में 56.32 लाख रुपये ज्यादा है. इससे साफ है कि ममता देवी ने जन प्रतिनिधि रहते हुए भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित की है. इसको आधार बनाकर सुनील कुमार महतो ने एसीबी के महानिदेशक-सह-प्रमुख के नाम पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है.